पंजीकरण के बिना नहीं मिलेगा योजनाओं का लाभ : पल्लवी
Bulandsehar News - बुलंदशहर जिले में कामगारों के लिए ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। बिना पंजीकरण सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। सहायक श्रमायुक्त ने पंजीकरण के लिए सीएससी जनसेवा केंद्र का उपयोग करने...

बुलंदशहर। जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में काम कर रहे कामगारों को ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। बिना पंजीकरण कराए किसी भी सरकारी योजना का लाभ श्रमिक नहीं पा सकेंगे। सहायक श्रमायुक्त पल्लवी अग्रवाल ने जिले के कामगारों से जल्द से जल्द पंजीकरण कराने को कहा है। सहायक श्रमायुक्त पल्लवी अग्रवाल ने बताया कि पंजीकरण सीएससी जनसेवा केंद्र के माध्यम से कराया जा सकता है। इसके तहत सरकारी योजनाएं, जिनमें दुर्घटना बीमा कवरेज के तहत सभी असंगठित कर्मकार जो ई-श्रम पोर्टल पर 26 अगस्त 2021 से 31 मार्च 2022 तक पंजीकृत थे और ई-श्रम पर पंजीयन के पश्चात की दुर्घटना 31 मार्च 2022 को अथवा उससे पहले हुई हो। इस पर अनुग्रह राशि पर विचार किया जाएगा। बताया कि असंगठित कर्मकार दावा करें तो दुर्घटना से पहले पंजीकृत होना चाहिए। दावा शुरू करने से पहले ई-श्रम यूएएन नंबर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। दुर्घटना से मौत अथवा स्थायी रूप से दिव्यांग होने पर दो लाख रुपये एवं आंशिक रूप से विकलांग होने पर एक लाख की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। सहायक श्रमायुक्त ने बताया कि घरेलू मजदूर, घर बनाने वाले मजदूर, कृषि मजदूर, रेहडी पटरी वाले लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यदि इनकम टैक्स भरते हैं या ईपीएफओ, एनपीएस और ईएसआईसी के सदस्य हैं तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना के जरिये कामगारों को हर महीने 60 वर्ष की आयु के बाद तीन हजार रुपये पेंशन की सुविधा मिलेगी। कामगारों को 55 से लेकर 200 रुपये की राशि का हर माह निवेश करना होगा।
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