Special Judge Sentences Accused to 5 Years in Father-Son Assault Case पिता-पुत्र पर हमले में अभियुक्त को पांच साल की कैद, Bulandsehar Hindi News - Hindustan
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पिता-पुत्र पर हमले में अभियुक्त को पांच साल की कैद

Bulandsehar News - विशेष न्यायाधीश ने पिता-पुत्र पर हमले के मामले में आरोपी धर्मवीर सिंह को पांच साल की कैद और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। 12 मार्च 2022 को आरोपी ने पीड़ित और उनके पिता पर हथौड़ी और डंडे से...

Newswrap हिन्दुस्तान, बुलंदशहरWed, 14 May 2025 06:20 PM
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पिता-पुत्र पर हमले में अभियुक्त को पांच साल की कैद

विशेष न्यायाधीश आवश्यक वस्तु अधिनियम व एडीजे 14 धीरेंद्र कुमार तृतीय के न्यायालय ने पिता-पुत्र पर हमला करने के मामले में अभियुक्त को पांच साल कैद और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। एडीजीसी आशुतोष कुमार और योगेश शर्मा ने बताया कि 16 मार्च 2022 को नरसेना क्षेत्र के गांव भोलिया निवासी वादी मुकदमा उमेश कुमार ने थाना नरसेना पर तहरीर दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि 12 मार्च 2022 को गांव निवासी धर्मवीर सिंह ने पीड़ित व पीड़ित के पिता लखमी चंद के साथ अभद्रता करते हुए हथौड़ी व डंडे से जानलेवा हमला कर दिया। मारपीट में वादी के सिर, कान, कंधे व अन्य अंगों पर भी काफी चोटें आई थी, जिससे वह बेहोश होकर वहीं गिर गए थे।

इसके बाद आरोपी हत्या की धमकी देकर भाग गए। पुलिस ने मामले में आरोपी धर्मवीर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली और जांच कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी। विशेष न्यायाधीश आवश्यक वस्तु अधिनियम व एडीजे 14 धीरेंद्र कुमार तृतीय के न्यायालय ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी धर्मवीर को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने अभियुक्त को पांच साल की कैद और दस हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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