युवती के प्यार में सीमा पार कर गया यूपी का बादल, पाकिस्तान में हो गई एक साल की सजा
एक युवती के प्यार में सीमा पार करके पाकिस्तान पहुंचे बरला के बादल बाबू को वहां की अदालत ने एक साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

अतरौली (अलीगढ़), संवाददाता। एक युवती के प्यार में सीमा पार करके पाकिस्तान पहुंचे बरला के बादल बाबू को वहां की अदालत ने एक साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसकी जानकारी बादल का केस लड़ रहे अधिवक्ता ने उसके पिता को दी। हालांकि अधिवक्ता ने इस फैसले के खिलाफ अपील करने व दो माह के अंदर बादल की रिहाई कराने की बात कही है।
बरला के गांव खिटकारी निवासी बादल बाबू को 27 दिसंबर 2024 को पाकिस्तान पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वीजा या दस्तावेज मांगे तो वह नहीं दे सका था। इसके बाद उसे जेल भेज दिया था। बादल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मंडी बहाउद्दीन में 21 वर्षीय युवती के माउंग गांव पहुंचा था। दोनों ढाई वर्ष से फेसबुक पर दोस्त थे। बादल उससे शादी करना चाहता था, मगर युवती ने पाकिस्तान पुलिस को दिए बयानों में कहा कि उसे बादल से शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बादल के पिता कृपाल सिंह ने प्रशासन से गुहार मांगी, मगर कोई मदद नहीं मिली। इसके बाद दिल्ली के एक मित्र के माध्यम से पाकिस्तान के करांची के अधिवक्ता फियाज रामे से संपर्क हुई। पिता ने कहा कि 30 अप्रैल को बादल को सजा सुनाई गई है। कई दिन से अधिवक्ता से संपर्क नहीं हो पा रहा था। लेकिन, दो दिन पहले अधिवक्ता ने वॉइस मैसेज भेजकर इसकी जानकारी दी है।
फैसले से संतुष्ट, बेटे के लौटने की उम्मीद जागी
किरपाल सिंह का कहना है कि जब किसी ने कोई मदद नहीं की तो दूसरे प्रांत के अधिवक्ता ने उन्हें सहारा दिया। उन्होंने मुफ्त में केस लड़ा। इस केस में बादल को अधिक सजा हो सकती थी। लेकिन, अधिवक्ता ने मजबूत पैरवी की, जिसके चलते उसे एक साल की सजा हुई है। उन्होंने सजा को और कम कराने का भरोसा दिलाया है। उम्मीद है कि हमारा बेटा जल्द लौटकर आ जाएगा।
बादल कोई एजेंट नहीं, अदालत में किया साबित
उधर, अधिवक्ता ने यू-ट्यूब पर एक वीडियो डाला है। इसमें वे कह रहे है कि 10 जनवरी को उन्होंने मानवता के नाते ये केस लिया था। बादल की मां के आंसू देखे नहीं गए। उनसे वादा किया था कि वह उनके बेटे को रिहा कराने में हरसंभव प्रयास करेंगे। गैर-कानूनी तरीके से सीमा लांघने में 10 साल की सजा का प्रवधान है। लेकिन, हमने अदालत में सभी तथ्य पेश किए, जिससे ये साबित हुआ कि बादल कोई एजेंट नहीं है। बल्कि उसने युवती के प्यार में सीमा लांघी थी।