डीएनए रिपोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को कराई 30 साल की सजा
Etah News - डीएनए रिपोर्ट के आधार पर एक आरोपी को 30 साल की सजा सुनाई गई है। रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि बच्चा आरोपी का है। आरोपी ने कई बार पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था। कोर्ट ने उसे एक लाख पांच हजार के अर्थदंड...

डीएनए रिपोर्ट के आधार पर दुष्कर्म के दोषी को सजा हुई है। डीएनए रिपोर्ट में तय हुआ कि बच्चा आरोपी का है। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 30 साल की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को दी जाएगी साथ ही अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। एडीजीसी प्रदीप गुप्ता के अनुसार थाना निधौलीकलां के एक गांव निवासी पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि वर्ष 2022 में बेटी की लगातार एक सप्ताह से तबियत खराब होने पर चिकित्सक को दिखाने गए थे।
चिकित्सक ने बताया कि बेटी गर्भवती है और साढ़े आठ माह के गर्भ से है। इसे सुनकर घरवालों के होश उड़ गए थे। उन्होंने, पत्नी ने बेटी से पूछा। बेटी ने बताया कि आरोपी राहुल कुमार शर्मा पुत्र परशुराम उर्फ पुरूषोत्तम निवासी पिपहरा थाना निधौलीकलां ने डरा-धमकाकर कई बार दुष्कर्म किया था। घरवालों के साथ अनहोनी घटना करने की धमकी देता था। मामले में पिता ने एसएसपी से जाकर शिकायत की थी। मामले में आरोपी के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में दायर की थी। आरोपी ने बच्चा, घटना करने से इंकार कर दिया था। इसके बाद बच्चे, आरोपी, पीड़िता का डीएनए कराया गया था। डीएनए रिपोर्ट में पुष्टि हुई थी कि बच्चा आरोपी का ही है। बुधवार को दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने दलील पेश की। दलील सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश रेप एंड पॉक्सो एक्ट प्रथम सारिका गोयल ने आरोपी राहुल को दोषी माना। दोषी को 30 साल की सजा सुनाई है साथ ही एक लाख पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया है। शासन की तरफ से कड़ी पैरवी करते हुए एडीजीसी प्रदीप गुप्ता ने आरोपी को सजा दिलवाई है।
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