धोखाधड़ी के आरोप में जिपं अध्यक्ष को कोर्ट ने किया तलब
Fatehpur News - -संजय सिंह की ओर से दायर परिवाद में कोर्ट ने जारी किया सम्मन -संजय सिंह की ओर से दायर परिवाद में कोर्ट ने जारी किया सम्मन-संजय सिंह की ओर से दायर परिव

फतेहपुर। शहर के आवास विकास निवासी संजय सेंगर की ओर से कोर्ट में दायर परिवाद में एसीजेएम कोर्ट द्वितीय ने जिला पंचायत अध्यक्ष अभय प्रताप सिंह को धोखाधड़ी के आरोप में सम्मन जारी कर तलब किया है। इसके साथ ही इसी परिवाद में उनके गनर दिवाकर ठाकुर को गाली गलौज, मारपीट की धाराओं में आरोपी मानते हुए तलब किया है। बता दें कि परिवादी संजय सिंह ने अपने परिवाद में आरोप लगाया था कि अभय प्रताप सिंह रानी चंद्रप्रभा महाविद्यालय तथा अभय प्रताप सिंह डिग्री कॉलेज बिंदकी के संचालक हैं। यह दोनों कॉलेज बाबू युवराज सिंह सेवा संस्थान न्यास के माध्यम से संचालित होते हैं। अभय प्रताप सिंह ने संस्था के अपने दोनों विद्यालयों को अल्पसंख्यक संस्था के रूप में मान्यता दिलवाने के लिए न्यास के सभी सदस्यों को गलत ढंग से बौद्ध धर्म का अनुयाई बता दिया। इसके विपरीत अभय प्रताप सिंह क्षत्रिय जाति के हैं और वह लगातार स्वयं को क्षत्रिय प्रदर्शित करते हैं।
संजय सिंह ने इस संबंध में उनके एक सहयोगी निजी गनर दिवाकर सिंह द्वारा उन्हें धमकी देने की बात भी बताई। कोर्ट ने संजय सिंह के बयान और साक्ष्यों को देखते हुए अभय प्रताप सिंह को प्रथमदृष्टया धारा 420 तथा दिवाकर सिंह को 323, 504, 506 आईपीसी का अभियुक्त पाते हुए उनके खिलाफ सम्मन जारी कर 19 मई 2025 को कोर्ट में पेश होने को कहा है।
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