Hindi NewsUttar-pradesh NewsFirozabad NewsCourt Sentences POCSO Offender to 10 Years Imprisonment for Abduction of Minor
पोक्सो के दोषी को 10 वर्ष का कारावास सुनाया
Firozabad News - न्यायालय ने पोक्सो के दोषी जोनी को 10 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। उसे अर्थ दंड भी लगाया गया है। यदि वह अर्थ दंड का भुगतान नहीं करता, तो उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह मामला 16 वर्षीय किशोरी के...
Newswrap हिन्दुस्तान, फिरोजाबादTue, 10 June 2025 06:11 PM

न्यायालय ने पोक्सो के दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उस पर अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना नारखी क्षेत्र से एक युवक 16 वर्षीय किशोरी को बहला फुसला कर भगा के गया। किशोरी के पिता ने जोनी पुत्र जय किशोर निवासी कपावली थाना नारखी के खिलाफ 16 दिसंबर 2020 को मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने बाद में किशोरी को बरामद कर लिया। विवेचना के बाद पुलिस ने जोनी के खिलाफपोक्सो एक्ट के तहत न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
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