Gorakhpur Man Sentenced to 10 Years for Abducting and Raping Minor Girl नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म में दस साल की सजा, Gorakhpur Hindi News - Hindustan
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नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म में दस साल की सजा

Gorakhpur News - गोरखपुर में विशेष न्यायाधीश ने नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म के आरोप में राहुल उर्फ चंदू को 10 साल की कठोर कारावास और 26 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। घटना 26 मई 2016 की...

Newswrap हिन्दुस्तान, गोरखपुरThu, 29 May 2025 09:35 PM
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नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म में दस साल की सजा

गोरखपुर। नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट शमीम अहमद अंसारी ने गुलरिहा थाना क्षेत्र के नारायनपुर टोला हीरागंज निवासी अभियुक्त राहुल उर्फ चंदू को दस साल के कठोर कारावास एवं 26 हजार रुपए अर्थदंड से दण्डित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को एक साल का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राममिलन सिंह का कहना था कि घटना 26 मई 2016 की रात की है। अभियुक्त ने वादी की नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

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