बाइक चोरी के मामले में तीन अभियुक्तों को सुनाई नौ माह के कारावास की सजा
Hapur News - दो अन्य मामलों में भी न्यायाधीश ने सुनाई सजा अभियुक्तों को अर्थदंड से भी किया दंडित हापुड़ संवाददाता। बाइक चोरी करने के मामले में न्यायाधीश ने तीन अभि

बाइक चोरी करने के मामले में न्यायाधीश ने तीन अभियुक्तों को नौ माह का कारावास व दस दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इसके साथ ही विद्युत तार चोरी और चोरी के मामलों में भी न्यायालय ने दो अभियुक्तों को सजा सुनाई है। पिलखुवा कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2023 में बाइक चोरी करने के मामले में सिसौली थाना मुंडाली जनपद मेरठ निवासी आकाश, ग्राम लोधीपुर थाना हापुड़ देहात निवासी शिवम, किलौरा थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद निवासी सोनू को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था।
सीजेएम न्यायालय ने अभियुक्तों को नौ माह का कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं बहादुरगढ़ पुलिस ने वर्ष 2005 में बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम डेहरा निवासी धर्मेंद्र उर्फ नन्हें को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। न्यायाधीश ने अभियुक्त धर्मेद्र को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गयी अवधि 8 दिवस व 3,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। उधर थाना हापुड़ देहात पुलिस ने विद्युत तार चोरी करने के आरोप में ग्राम गोंदी निवासी उम्मेद को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। न्यायाधीश ने अभियुक्त उम्मेद को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गयी अवधि 29 दिवस व 1,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
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