न्यायालय ने दिए कुर्की के आदेश
Hapur News - हापुड़ संवाददाता। चेक बाउंस के एक मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम प्रतिभा भाग्यश्री ने आरोपी के खिलाफ कुर्की के आदेश किए हैं। इसको लेकर एसपी को

चेक बाउंस के एक मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम प्रतिभा भाग्यश्री ने आरोपी के खिलाफ कुर्की के आदेश किए हैं। इसको लेकर एसपी को पत्र भेजा गया है। बाबूगढ़ थाना पुलिस ने वर्ष 2018 में आरोपी चंद्राशेखर के खिलाफ चेक बाउंस का मामला दर्ज किया था। मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम न्यायालय में चल रही थी। आरोपी चंद्रशेखर को न्यायालय ने 18 सितंबर 2018 को तलब किया था, लेकिन आरोपी तभी से न्यायालय में अनुपस्थितथ चल रहा था।न्यायालय ने दो अप्रैल 2025 को थाना बाबूगढ़ पुलिस को आरोपी के खिलाफ कुर्की के आदेश दिए हैं। पुलिस ने 25 अप्रैल 2025 को अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करते हुए कहा कि वह आरोपी की अचल संपत्ति की जानकारी करने के लिए संबंधित विभाग से रिपोर्ट मांगी है।
इस कार्रवाई के लिए पुलिस ने न्यायालय से सात दिन का समय मांगा। लेकिन समय पूर्ण होने के बाद भी पुलिस ने अभी तक न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं किया है, जो आपत्तिजनक है। इसको लेकर न्यायालय ने एसपी को पत्र भेजा हैं। जिसमें कुर्की की कार्रवाई किसी सक्षम अधिकारी से नियमानुसार कराकर आख्या न्यायालय को भेजने के निर्देश दिए हैं।
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