Hindi NewsUP NewsHigh court refuses to give relief to Rahul Gandhi in the matter of his comment on army petition dismissed
सेना पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को झटका, हाईकोर्ट ने राहत देने से किया इनकार, याचिका खारिज
सेना पर टिप्पणी मामले में हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देने से इनकार कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है।
Deep Pandey हिन्दुस्तान, लखनऊ, विधि संवाददाताThu, 29 May 2025 02:20 PM

सेना पर कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को होईकोर्ट से झटका मिला है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है।
राहुल गांधी के विरुद्ध लखनऊ की एक स्थानीय अदालत में परिवाद दाखिल करते हुए आरोप लगाया गया है कि न्याय यात्रा के दौरान उन्होंने सेना पर कथित अपमानजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि चीनी सैनिक हमारे सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं। उक्त परिवाद पर स्थानीय अदालत द्वारा उन्हें बतौर अभियुक्त समन किया गया है । समन किए जाने के उक्त आदेश के विरुद्ध राहुल गांधी ने याचिका दाखिल की थी । गुरुवार को हुई सुनवाई के पश्चात न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा की विस्तृत आदेश सोमवार को जारी किया जाएगा।
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