In love affair wife along with her lover got her husband killed two years later court sentenced him to life imprisonment प्रेम-प्रसंग में पत्नी ने आशिक संग मिलकर पति की करवा दी हत्या, दो साल बाद कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
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प्रेम-प्रसंग में पत्नी ने आशिक संग मिलकर पति की करवा दी हत्या, दो साल बाद कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

  • अमरोहा में प्रेम संबंधों में बाधक बने पति की चाकू से गोदकर हत्या करने में कोर्ट ने पत्नी और उसके आशिक को उम्रकैद की सजा सुनाई। दोनों पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। गिरफ्तारी के बाद से दोनों जेल में थे।

Dinesh Rathour हिन्दुस्तान, अमरोहाFri, 28 Feb 2025 10:35 PM
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प्रेम-प्रसंग में पत्नी ने आशिक संग मिलकर पति की करवा दी हत्या, दो साल बाद कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

यूपी के अमरोहा में प्रेम संबंधों में बाधक बने पति की चाकू से गोदकर हत्या करने में कोर्ट ने पत्नी और उसके आशिक को उम्रकैद की सजा सुनाई। दोनों पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। गिरफ्तारी के बाद से दोनों जेल में थे। हत्या से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था। मूलरूप से मुरादाबाद जिले के डिलारी थाना क्षेत्र के गांव अल्हैपुर में सत्तार अहमद का परिवार रहता है। उनके बेटे चांद की शादी शहर के मोहल्ला कुरैशी में रहने वाली मेहराज उर्फ मेहनाज से हुई थी। पेशे से चांद कारपेंटर था और पत्नी के साथ ईदगाह से सटे मोहल्ला इस्लाम नगर में किराए के मकान में रहता था जबकि उसके छह बच्चे दादा-दादी के पास गांव में ही रहते थे। मेहराज उर्फ मेहनाज का पड़ोस में रहने वाले शाहरुख के साथ प्रेम-प्रसंग चल रहा था। दोनों के बीच अवैध संबंध भी थे।

इसका पता चलने पर नाराज चांद बच्चों के पास गांव जाकर रहने लगा था। लेकिन, मेहराज उर्फ मेहनाज अकेली ही इस्लाम नगर में रहती थी। अवैध संबंधों का विरोध करने पर मेहराज और उसका प्रेमी शाहरुख अक्सर चांद की पिटाई भी करते थे। 23 अप्रैल 2023 को मेहराज ने धोखे से चांद को फोन करके घर बुलाया और साथ में रहने की बात कही। इस दौरान जैसे ही चांद घर से बाहर निकला तो मेहराज और शाहरुख ने मिलकर उस पर चाकू से ताबड़तोड़ 14 वार किये। हमले में बुरी तरह लहूलुहान चांद की उपचार के दौरान मौत हो गई।

मामले में मृतक चांद के भाई निसार की तहरीर पर पुलिस ने मेहनाज और शाहरुख के खिलाफ हत्या और षड्यंत्र रचने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था। बाद में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर चालान कर दिया था, तभी से दोनों जेल में हैं। हत्याकांड की सुनवाई एडीजे तृतीय नसीमा खानम की कोर्ट में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीसी देवेश नागर ने की। शनिवार को कोर्ट में केस की आखिरी सुनवाई हुई। पत्रावली के अवलोकन व साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने पत्नी मेहराज उर्फ मेहनाज और उसके प्रेमी शाहरुख को उम्रकैद की सजा सुनाई। दोनों दोषियों पर 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।