Court Convicts Two Men for Harassment and Photo Blackmail of Student in Kannauj छात्रा से अश्लीलता और फोटो वायरल करने में दो को तीन साल की कैद, Kannauj Hindi News - Hindustan
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छात्रा से अश्लीलता और फोटो वायरल करने में दो को तीन साल की कैद

Kannauj News - कन्नौज में एक छात्रा के साथ दो पुरुषों ने अश्लील हरकतें कीं और उसकी फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। अदालत ने दोनों को 3 साल की कठोर कारावास और 10,000 का जुर्माना लगाया। यह घटना 28...

Newswrap हिन्दुस्तान, कन्नौजWed, 18 June 2025 10:35 PM
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छात्रा से अश्लीलता और फोटो वायरल करने में दो को तीन साल की कैद

कन्नौज। छात्रा को घेर कर अश्लील हरकतें करने और जबरन फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर वायरल करने में दो लोगों को अदालत ने दोषी करार दिया है। कोर्ट दोनो आरोपियों को 3- 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनो पर 10 - 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है। शासकीय अधिवक्ता किशोर दोहरे ने बताया कि सौरिख थाना क्षेत्र में 28 अगस्त 2017 को कक्षा 11 की छात्रा कॉलेज जा रही थी। इस दौरान थाना क्षेत्र के गांव फूलनपुर निवासी अश्विनी पुत्र लखन एवं बाबू पुत्र राम सिंह ने उसे घेर लिया। दोनो ने जबरन उसके गले में हाथ डालकर फोटो खींच ली।

इतना ही नहीं फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ रेप का प्रयास किया। विरोध करने पर आरोपियों ने छात्रा की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। मामले में छात्रा की मां ने आरोपितों के खिलाफ थाना सौरिख पर मुकदमा दर्ज कराया था। घटना की जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने न्यायालय में दोनों अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले में सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अलका यादव ने गवाहों एवं साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त बाबू एवं अश्वनी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोनों को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनो पर 10 - 10 हजार का अर्थ दंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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