प्रेमी से शादी पर अड़ी भतीजी की हत्या में फूफा को उम्रकैद
Kannauj News - कन्नौज, संवाददाता l प्रेमी से शादी करने की जिद से नाराज फूफा ने भतीजी हत्याकांड में आरोपित युवती के चाचा की मुकदमे के ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी हैं।

कन्नौज, संवाददाता l प्रेमी से शादी करने की जिद से नाराज फूफा ने भतीजी की गला दबाकर कर दी l इसके बाद शव को खेत में दफन कर दिया l मामले में अदालत ने फूफा को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। हत्याकांड में आरोपित युवती के चाचा की मुकदमे के ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी हैं। ठठिया क्षेत्र के गांव गौरनपुरवा खैनगर की रहने वालीं रेखा 24 वर्ष पुत्री अखिलेश यादव का क्षेत्र के ही धौरारा गांव निवासी अमित के साथ प्रेम-प्रसंग था। अमित उसका रिश्तेदार भी था l अप्रैल 2019 को रेखा परिवार को बगैर बताए अमित के साथ एटा चली गई थी। मामले में पिता अखिलेश ने बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने रेखा को बरामद कर लिया l दोनों पक्षों में थाने में समझौता हो गया और उसे पिता को सुपुर्द कर दिया था। बदनामी के डर से अखिलेश ने बेटी रेखा को भखरौली में रहने वाले अपने भाई अवधेश उर्फ मुन्नू के घर रहने भेज दिया था। कुछ दिन बाद रेखा की सगाई तालग्राम के नरुईया निवासी सुरजीत नाम के युवक के साथ करा दी। हालांकि रेखा ने सुरजीत से शादी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद अवधेश ने चार अप्रैल 2019 को फर्रुखाबाद के थाना नवाबगंज के नया नगला निवासी बहनोई ग्रीशचंद्र को घर बुलाया। रात में दोनों ने रेखा की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को जंगल में ले जाकर रजबहा के पास एक खेत में दफन कर दिया था। इतना ही नहीं रेखा की हत्या का आरोप के प्रेमी अमित पर लगा दिया था। मामले में अमित ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए हैवीयस कार्पस रीट दायर की थी। हाइकोर्ट के आदेश पर तत्कालीन ठठिया थाना प्रभारी विजय बहादुर वर्मा नेमामले की छानबीन शुरू की और खुदाई कर रेखा का कंकाल बरामद किया था। इसके बाद तत्कालीन थाना प्रभारी ने रेखा की हत्या कर शव छिपाने के मामले में उसके चाचा अवधेश कुमार, फूफा गिरीश , बिचपुर्वा निवासी मलखान और भखरौली निवासी अनुराग उर्फ टिंकू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया मामले की सुनवाई करते हुए बुधवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश लोकेश वरुण ने गिरीश चंद्र को दोषी करार दिया l अदालत ने उसे उम्र कैद के साथ आठ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है l मामले के ट्रायल के दौरान अवधेश उर्फ मुन्नू की मौत हो चुकी है। जबकि साक्ष्य के अभाव में मलखान यादव और अनुराग उर्फ टिंकू को बरी कर दिया गया l
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