Teen Murdered by Fianc After Rape in Bissara Village Life Sentence Given दुष्कर्म और हत्या के दोषी मंगेतर को उम्रकैद, Kausambi Hindi News - Hindustan
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दुष्कर्म और हत्या के दोषी मंगेतर को उम्रकैद

Kausambi News - कोखराज थाना क्षेत्र के बिसारा गांव में 2018 में एक किशोरी की मंगेतर ने दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी। आरोपी सीताशरण को आजीवन कारावास और 35 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। किशोरी का शव शादी के...

Newswrap हिन्दुस्तान, कौशाम्बीSat, 31 May 2025 04:25 PM
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दुष्कर्म और हत्या के दोषी मंगेतर को उम्रकैद

कोखराज थाना क्षेत्र के बिसारा गांव में वर्ष 2018 में शादी में शामिल होने आई किशोरी की मंगेतर ने दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी थी। ईंट से मारने के बाद किशोरी का गला घोंटा गया था। दोष साबित होने पर शनिवार को अदालत ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 35 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। चरवा थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी 29 अप्रैल वर्ष 2018 को कोखराज के बिसारा गांव में अपने मामा के यहां शादी में शामिल होने आई थी। किशोरी की भदवां गांव के सीताशरण पुत्र बंशीलाल के साथ सगाई हो गई थी।

सगाई होने के बाद से किशोरी व सीताशरण एक दूसरे के संपर्क में आ गए थे। शादी वाली रात सीताशरण ने मोबाइल पर फोन करके किशोरी को गांव के बाहर सरकारी नलकूप के समीप बुलाया। किशोरी से सीताशरण ने दुराचार किया। इसका किशोरी ने विरोध किया तो सीताशरण ने उसके सिर पर ईंट मारा, इसके बाद गला घोंटकर हत्या कर दी और शव नाली में फेंक कर भाग निकला। उधर रात भर किशोरी की खोजबीन होती रही। दूसरे दिन किशोरी का शव मिला तो सनसनी फैल गई। किशोरी के मामा की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी सीताशरण को गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस ने सीताशरण के साथी गुड्डन को भी गिरफ्तार किया था। शनिवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने मामले में फैसला सुनाया। पहले उभय पक्षों को सुना गया। शासकीय अधिवक्ता शशांक खरे ने आठ गवाहों को परीक्षित कराया। न्यायाधीश ने गवाहों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन किया। आरोपी सीताशरण पर दोष साबित हुआ। सीताशरण को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। गुड्डन पर दुष्कर्म व हत्या का आरोप साबित नहीं हुआ।

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