बुजुर्ग की हत्या में बेटे और बहू को उम्रकैद की सजा
Lakhimpur-khiri News - लखीमपुर में एक बेटे और बहु को पिता की हत्या के लिए दोषी करार दिया गया है। एडीजे देवेंद्र नाथ सिंह ने उन्हें आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। पिता तहौवर हुसैन की 2016 में चाकू से...

लखीमपुर। चाकू से हमला कर सोते हुए पिता की हत्या करने के आरोपी पुत्र और पुत्रवधू को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। एडीजे देवेंद्र नाथ सिंह ने पति-पत्नी को आजीवन कारावास समेत 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। सहायक शासकीय अधिवक्ता संजय सिंह ने बताया कि फूलबेहड़ थाना क्षेत्र के सुन्दरवल गांव के रहने वाले तहौवर हुसैन अपने बेटे मेराज के साथ रहते थे। मेराज के भाई अतहर हुसैन को डर था कि कहीं पिता पूरी जमीन मेराज हुसैन को न लिख दें। अतहर हुसैन गांव में कहता रहता था कि अगर पिता ने जमीन मेराज को लिख दी तो उनकी हत्या कर दूंगा।
7 फरवरी 2016 की रात तहौवर हुसैन घर में सो रहे थे। गुरुवार रात करीब 2 बजे मेराज पिता के चिल्लाने की आवाज सुनकर पहुंचे तो देखा कि अतहर हुसैन और उसकी पत्नी रुकसाना वहां से भाग रहे थे। तहौवर हुसैन खून से लथपथ पड़े थे। उनके ऊपर चाकू से कई वार किए गए थे। मौके पर ही उनकी मौत हो गयी थी। मेराज ने दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी। पुलिस ने अतहर को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर आलाकत्ल चाकू भी बरामद कर लिया। आरोपपत्र दाखिल होने के बाद कोर्ट में मामले को साबित करने के लिए अभियोजन ने वादी, डॉक्टर और विवेचक समेत कई गवाहों को पेश किया। एडीजे देवेन्द्रनाथ सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी अतहर हुसैन और उसकी पत्नी रुकसाना को हत्या का दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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