बिना सत्यापन 100 कुन्तल से भी ज्यादा गेहूं बेच सकेंगे किसान
Lakhimpur-khiri News - गेहूं खरीद लक्ष्य को पूरा करने के लिए, किसानों को अब गेहूं बिक्री के लिए सत्यापन से पूरी तरह छूट दी गई है। पहले 100 कुन्तल तक सत्यापन से छूट थी, लेकिन अब इस सीमा को हटा दिया गया है। आयुक्त खाद्य एवं...

गेहूं खरीद का लक्ष्य पूरा करने के लिए खरीद आदेशों में बदलाव करते हुए अब किसानों को गेहूं बिक्री के लिए सत्यापन में छूट दे दी गई है। पहले 100 कुन्तल तक गेहूं बिक्री सत्यापन से मुक्त थी, अब पूरी तरह से सत्यापन से मुक्त कर दिया गया है। किसानों का पंजीकरण होने के बाद वह अपना गेहूं क्रय केन्द्रों पर बेच सकेंगे। इसको लेकर आयुक्त खाद्य एवं रसद रणवीर प्रसाद ने आदेश जारी कर दिया है। डिप्टी आरएमओ नमन पाण्डेय ने बताया कि 100 कुन्तल तक सत्यापन से मुक्त था। इससे ज्यादा गेहूं की बिक्री करने के लिए किसानों का सत्यापन किया जाता था। सत्यापन में देर होने से किसानों को गेहूं बेचने में परेशानी होती थी। इसका असर खरीद पर पड़ रहा है। 15 मई या अगले आदेशों तक 100 कुन्तल से ऊपर गेहूं बेचने वाले किसानों को सत्यापन से मुक्त कर दिया गया है। इसको लेकर आयुक्त खाद्य एवं रसद ने आदेश जारी कर दिया है। सत्यापन से मुक्त होने के कारण पंजीकरण में दिए गए सभी अभिलेखों का पूरा उत्तरदायित्व किसानों का होगा। माना जा रहा है कि सत्यापन मुक्त होने के बाद अब खरीद का आंकड़ा और बढ़ सकता है।
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