Lucknow Commissioner orders demolition of 11 bungalows in Gomti Nagar Extension for illegal construction लखनऊ में 11 बड़े बंगलों पर बुलडोजर चलेगा, कमिश्नर कोर्ट का आदेश; गोमती नगर विस्तार का मामला है, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
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लखनऊ में 11 बड़े बंगलों पर बुलडोजर चलेगा, कमिश्नर कोर्ट का आदेश; गोमती नगर विस्तार का मामला है

गोमती नगर एक्सटेंशन के सेक्टर-7 स्थित एम्मार कॉलोनी के 11 बंगले बनाने में मिलीं गड़बड़ी। कमिश्नर कोर्ट के आदेश के बाद एलडीए ने शुरू की गिराने की तैयारी।

Ritesh Verma प्रमुख संवाददाता, लखनऊWed, 14 May 2025 08:05 PM
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लखनऊ में 11 बड़े बंगलों पर बुलडोजर चलेगा, कमिश्नर कोर्ट का आदेश; गोमती नगर विस्तार का मामला है

लखनऊ के गोमती नगर विस्तार इलाके के सेक्टर-7 स्थित एम्मार कॉलोनी में बने 11 बड़े बंगलों पर अब कार्रवाई तय है। कमिश्नर डॉ. रोशन जैकब ने 11 बंगलों को अवैध मानते हुए इन्हें गिराने का आदेश जारी कर दिया है। साथ ही इन निर्माणों को बचाने के लिए दायर की गईं सभी अपीलों को खारिज कर दिया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) को इन पर जल्दी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

एलडीए की जांच में सामने आया है कि इन बंगलों का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप नहीं है। कई स्थानों पर अवैध विस्तार किया गया है। एलडीए ने 23 दिसंबर 2024 को ही इन सभी को गिराने का आदेश दिया था। इसके विरुद्ध निर्माणकर्ताओं ने कमिश्नर कोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं। कमिश्नर को सुनवाई के दौरान इन सभी निर्माण में काफी अनियमितता मिली। निर्माणकर्ताओं ने जो तथ्य दिए, उसमें कोई दम नहीं था। इस आधार पर कमिश्नर ने उनकी अपील को खारिज कर दिया और ध्वस्त करने का आदेश पारित किया।

जिनके बंगले गिराने का है आदेश

जिन लोगों के बंगलों और अन्य निर्माणों को गिराने का आदेश दिया गया है, उनमें धर्मराज यादव, स्नेहलता सिंह, आकाश, विनय सिंह उर्फ विनय कुमार सिंह, संजय कुमार (पुत्र श्रवण कुमार), गजराज यादव (पुत्र सुरेश यादव) उर्फ सीलू, अरुण पाल सिंह (पुत्र शरण सिंह), चंद्र प्रकाश मिश्रा उर्फ प्रकाश मिश्रा (पुत्र राजेंद्र प्रसाद मिश्रा), छोटे लाल पाल, पानमती देवी और डॉ. सीमा सिंह (पत्नी शेषनाथ सिंह) के नाम शामिल हैं।

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कमिश्नर के आदेश के बाद एलडीए जोन-1 के जोनल अधिकारी ने विधि विभाग के प्रभारी अफसर को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि किसी न्यायालय से स्थगन आदेश (स्टे) तो नहीं है। यदि कोई कानूनी अड़चन नहीं है तो इन अवैध निर्माण को जल्द से जल्द गिराने की कार्रवाई शुरू की जाए।