कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को फिलहाल जमानत नहीं
Lucknow News - सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को दुराचार के मामले में हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिली। न्यायालय ने विवेचना अधिकारी को 11 मार्च को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। पीड़िता की अधिवक्ता ने जमानत के...

दुराचार के एक मामले के आरोपी सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से गुरूवार को जमानत नहीं मिल सकी। न्यायालय ने मामले में अगली सुनवायी के लिए 11 मार्च की तिथि नियत करते हुए, विवेचनाधिकारी को तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने राकेश राठौर की जमानत याचिका पर सुनवायी करते हुए पारित किया। मामले की बहस के दौरान न्यायालय के पूछने पर विवेचनाधिकारी अनूप शुक्ला ने बताया कि उन्हें विवेचना पूरा करने में दस दिन का और समय लगेगा। इस पर न्यायालय ने कहा कि इसका तात्पर्य है कि 10 मार्च तक विवेचना पूरी हो जाएगी। न्यायालय ने कहा कि 11 मार्च को विवेचनाधिकारी केस डायरी के साथ कोर्ट के समक्ष पेश होकर विवेचना की स्थिति बताएं। वहीं सुनवायी के दौरान पीड़िता की अधिवक्ता पूजा सिंह ने जमानत के विरुद्ध प्रति शपथ पत्र दाखिल किया। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता वीके शाही व शासकीय अधिवक्ता वीके सिंह ने भी प्रति शपथ पत्र दिया।
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