कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को मिली जमानत, रिहाई में फंसा पेच
Lucknow News - हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को दुष्कर्म मामले में जमानत दी है। हालांकि, पुलिस ने आरोप पत्र में नई धारा 69 जोड़ी है, जिससे जमानत प्रक्रिया में बाधा आ गई है। सांसद का आरोप है कि...

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दुष्कर्म मामले में कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को बड़ी राहत देते हुए, उनकी जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। हालांकि पुलिस ने मामले में आरोप पत्र दाखिल करते हुए, बीएनएस की धारा 69 भी जोड़ दी है। नई धारा जुड़ जाने से रिहाई में कानूनी पेच फंस गया है। अब सांसद को जमानत के लिए अलग से अर्जी दाखिल करनी होगी। जमानत मिलने पर ही रिहाई हो सकेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने राकेश राठौर की जमानत याचिका पर पारित किया। अभियुक्त की ओर से दलील दी गई कि उसे राजनीतिक कारणों से झूठा फंसाया गया है तथा मामले में चार वर्ष बाद एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं जमानत याचिका का विरोध करते हुए, सरकारी वकील व पीड़िता की ओर से दलील दी गई कि विवेचना के दौरान सांसद की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मिली है, जिसमें वह शादी व अन्य तरह का आश्वासन पीड़िता को दे रहा है, इसी आधार पर मामले में धारा 69 भी जोड़ दिया गया है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस सांसद पर पीड़िता ने सीतापुर के कोतवाली नगर में दुष्कर्म करने, धमकाने व सदोष परिरोध करने के आरोपों में एफआईआर दर्ज करवाई है। पीड़िता का आरोप है कि कांग्रेस सांसद ने शादी का झांसा देकर व राजनीतिक करियर में मदद का लालच देकर चार सालों तक शारीरिक शोषण किया। अभियुक्त की अग्रिम जमानत याचिका 29 जनवरी को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी।
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