डाक टिकटों में घोटाले के आरोपी को हाईकोर्ट से जमानत
Lucknow News - रेलवे भर्ती सेल के आवेदकों के पुराने डाक टिकटों को पुनः इस्तेमाल के मामलों में तरुण भगोलीवाल को विशेष अदालत ने दोषी ठहराया था। उन्हें पांच साल की सजा सुनाई गई थी। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उनकी जमानत...

रेलवे भर्ती सेल को आवेदकों द्वारा भेजे गए आवेदन पत्रों में से पुराने डाक टिकटों को निकाल, उन्हें रसायन से साफ करके पुनः इस्तेमाल करने के तीन मामलों में 24 फरवरी को विशेष अदालत से दोषी ठहराए गए, मेसर्स इंद्रधनुष के मालिक तरुण भगोलीवाल को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत दे दी है। तरुण भगोलीवाल को विशेष अदालत ने तीनों मामलों में पांच वर्ष व सात-सात वर्ष कारावास की सजा सुनायी थी। पहले मामले में न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की एकल पीठ ने तरुण भगोलीवाल की अपील के साथ दाखिल जमानत अर्जी को मंजूर करते हुए पारित किया, जबकि बाकी के दो मामलों में न्यायमूर्ति आलोक माथुर की एकल पीठ ने जमानत अर्जियाँ मंजूर कीं। अपीलार्थी की ओर से उसके अधिवक्ताओं अरुण सिन्हा व प्रांशु अग्रवाल ने दलील दी कि अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत करने के उपरांत वर्तमान मामले में उसे फंसा दिया गया तथा ट्रायल के दौरान उनके खिलाफ अभियोजन एक भी विश्वसनीय साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर सका।
उल्लेखनीय है कि पहले मामले की रिपोर्ट डिप्टी चीफ पोस्ट मास्टर प्रथम कानपुर प्रधान डाकघर श्रीराम शर्मा द्वारा दर्ज कराई गई थी जिसमें कहा गया कि वर्ष 2006 में रेलवे भर्ती सेल, उत्तर रेलवे द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को प्रेषित किए जाने वाले पत्र पाए गए। इन पत्रों में से काफी पत्रों पर पूर्व में प्रयोग किए गए डाक टिकटों को उखाड़ कर उन्हें रसायन से साफ किया गया था, इन पत्रों की जब विस्तृत जांच की गई तो पाया गया कि कुल 96,491 पत्रों में से 13,891 पत्रों पर पूर्व में प्रयोग किए गए डाक टिकटों को उखाड़ कर उन्हें रसायन से साफ करके पुनः इन पत्रों पर चिपकाया गया है। जबकि दूसरे मामले की रिपोर्ट लखनऊ के थाना महानगर थाने में तरुण भगोलीवाल व मिठाई राम के विरुद्ध अधीक्षक सीनियर सुपरिटेंडेंट राम लखन सिंह ने दर्ज कराई थी। वहीं तीसरे मामले की रिपोर्ट भी जनपद लखनऊ के महानगर थाने पर प्रवर अधीक्षक, डाकघर लखनऊ मंडल, न्यू हैदराबाद सूरज सिंह द्वारा लिखाई गई थी।
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