Uttar Pradesh Government Implements Strict Animal Cruelty Prevention Law पशु क्रूरता निवारण कानून का कड़ाई से पालन करने के निर्देश, Lucknow Hindi News - Hindustan
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पशु क्रूरता निवारण कानून का कड़ाई से पालन करने के निर्देश

Lucknow News - लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश पशु क्रूरता निवारण कानून का कड़ाई से

Newswrap हिन्दुस्तान, लखनऊTue, 27 May 2025 09:37 PM
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पशु क्रूरता निवारण कानून का कड़ाई से पालन करने के निर्देश

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश पशु क्रूरता निवारण कानून का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में सरकार ने केंद्र सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देश का पालन करने को कहा है। पशुपालन निदेशक डा. जयकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि केंद्र सरकार पशुओं के संरक्षण, कल्याण एवं उनके प्रति क्रूरता रोकने, परिवहन तथा कृषि पशुओं पर क्रूरता निवारण के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसमें परिवहन कार्य के लिए पशुओं द्वारा खींचा जाने वाला अधिकतम भार का भी निर्धारण किया गया है, जैसे छोटा बैल या छोटा भैंसा दो पहिया वाहन से बाल बेरिंग कसा हुआ हो तो 1000 किलोग्राम का भार, हवा वाले टायर लगे हो तो 750 किलोग्राम, हवा वाले टायर न लगे हो तो 500 किलोग्राम तक के भार निर्धारित है।

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