बर्खास्त फर्जी शिक्षक के खिलाफ तीन माह बाद दर्ज हुआ केस
Maharajganj News - महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। सिसवा विकास खंड के बलुआ स्थित प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत

महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। सिसवा विकास खंड के बलुआ स्थित प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक के खिलाफ खंड शिक्षा अधिकारी की तहरीर पर कोठीभार पुलिस ने धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। मामले में बीएसए ने बीईओ को फरवरी माह में ही ही केस दर्ज कराने के लिए निर्देशित किया था। लेकिन तीन महीने के बाद केस दर्ज हुआ है। बलुआ प्राथमिक विद्यालय में 30 अगस्त 2016 को ओमकार चौधरी की बतौर सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति हुई थी। उक्त शिक्षक के विरुद्ध शिकायत के क्रम में विगत 20 फरवरी को बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रदीप शर्मा ने सेवा समाप्ति आदेश जारी किया।
जिसमें बताया गया था कि शिक्षक के हाईस्कूल के अंकपत्र, प्रमाण पत्र की जांच संबंधित परीक्षा बोर्ड से कराया गया। जिसमें तेलंगाना हैदराबाद के सहायक संयुक्त सचिव, निदेशक द्वारा बताया गया कि ओमकार चौधरी के प्रमाण पत्र का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। मामले की जांच बीईओ सिसवा ने भी की। बीईओ ने आरोपित शिक्षक को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण का देने का निर्देश दिया गया। लेकिन शिक्षक ने स्पष्टीकरण नहीं दिया। बीएसए ने एक माह पूर्व जारी उक्त आदेश के क्रम में शिक्षक ओमकार चौधरी की नियुक्ति को निरस्त करते हुए सिसवा बीईओ को फरवरी माह में ही अपचारी कर्मचारी के विरुद्ध संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर एफआईआर की प्रति उपलब्ध कराए जाने का निर्देश भी दिया था। बहरहाल बीईओ वंशीधर सिंह के तहरीर पर पुलिस ने उक्त शिक्षक के विरुद्ध बीएनएस की धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3) व 340(2) के तहत केस दर्ज किया है। मामले में एसओ कोठीभार अखिलेश सिंह ने बताया कि बीईओ के तहरीर पर शिक्षक ओमकार चौधरी के विरुद्ध धोखाधड़ी सहित सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है।
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