Manipur Kidnapping and Murder Case Culprit Found Guilty Sentenced on May 19 अपहरण करके हत्या करने वाला दोषी करार, 19 को होगी सजा, Mainpuri Hindi News - Hindustan
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अपहरण करके हत्या करने वाला दोषी करार, 19 को होगी सजा

Mainpuri News - मैनपुरी में 14 वर्ष पूर्व युवक श्याम सिंह का अपहरण कर हत्या करने वाले आरोपी को दोषी पाया गया है। एफटीसी द्वितीय जज ने आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेजा। आरोपी को 19 मई को सजा सुनाई जाएगी। मृतक के चाचा...

Newswrap हिन्दुस्तान, मैनपुरीSat, 17 May 2025 12:16 AM
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अपहरण करके हत्या करने वाला दोषी करार, 19 को होगी सजा

मैनपुरी। 14 वर्ष पूर्व युवक का अपहरण कर हत्या करने वाले आरोपी पर दोष सिद्ध हो गया। एफटीसी द्वितीय जज ने आरोपी को दोषी पाने के बाद हिरासत में लेकर जेल भेजा है। आरोपी को 19 मई को सजा सुनाई जाएगी। थाना कुर्रा के ग्राम मोहनपुर निवासी श्याम सिंह की 25 अगस्त 2011 में अपहरण करके हत्या कर दी गई थी। शव को नहर में फेंक दिया गया था। मृतक के चाचा अजमेर सिंह ने गांव निवासी गौरव, रमेश चंद्र, राजन सिंह, कुलदीप पर आरोप लगाकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने चारों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर की। मुकदमे की सुनवाई एफटीसी न्यायालय में की गई।

गवाही के आधार पर गौरव को हत्या का दोषी पाया गया। एफटीसी द्वितीय जज कुलदीप सिंह ने आरोपी को सजा सुनाने की तारीख 19 मई तय की है। मुकदमें की पैरवी पूर्व डीजीसी चतुर सिंह ने की। एक आरोपी को पूर्व में हो चुकी सजा आरोपी कुलदीप सिंह को वर्ष 2018 में आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। कुलदीप पर अपहरण करके हत्या करने का आरोप साबित हुआ था। इस मामले में रमेश चंद्र व राजेंद्र सिंह को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया था। मुकदमे की सुनवाई एफसी जज अखिलेश कुमार के न्यायालय में हुई थी। 20 सितंबर 2018 को सजा सुनाई गई थी।

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