Transport Commissioner Suspends Licenses of Three Vehicle Showrooms for Registration Irregularities तीन वाहन शोरूम के बिक्री लाइसेंस 15 जून तक निलंबित, Mainpuri Hindi News - Hindustan
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तीन वाहन शोरूम के बिक्री लाइसेंस 15 जून तक निलंबित

Mainpuri News - मैनपुरी में परिवहन आयुक्त ने तीन वाहन शोरूम के लाइसेंस को निलंबित कर दिया है। ये शोरूम जनवरी से मार्च 2025 के बीच के बिक्री अभिलेखों में गड़बड़ी के दोषी पाए गए। 15 जून तक इन शोरूम पर वाहनों की बिक्री...

Newswrap हिन्दुस्तान, मैनपुरीSat, 17 May 2025 12:20 AM
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तीन वाहन शोरूम के बिक्री लाइसेंस 15 जून तक निलंबित

मैनपुरी। परिवहन आयुक्त ने वाहनों के पंजीकरण डिलीवरी के कार्यों में गड़बड़ी करने वाले तीन वाहन शोरूम के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। जनवरी 2025 से मार्च 2025 के बीच की अवधि में की गई बिक्री से जुड़े अभिलेखों की समीक्षा के दौरान मैनपुरी के तीन शोरूम गड़बड़ी करने के दोषी पाए गए। 15 जून तक इन शोरूम के संचालकों पर वाहनों की बिक्री करने और पंजीकृत करने पर रोक लगा दी गई है। ऐसा करने पर इनके खिलाफ लाइसेंस निरस्त करने और एफआईआर दर्ज करवाने की चेतावनी भी दी गई है। एआरटीओ शिवम यादव ने बताया कि वाहन 4.0 पोर्टल से हासिल किए गए डाटा के अनुसार जनवरी 2025 से मार्च 2025 के बीच के अभिलेखों की समीक्षा की गई।

वाहन पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज या तो समय अपलोड नहीं मिले या फिर अपूर्ण, अपठनीय अपलोड किए गए। दस्तावेज अपलोड करने के बाद शुल्क का भुगतान समय से नहीं किया गया। पंजीकरण संख्या जनरेट होने के बाद भी मूल शपथ पत्र एवं वाहन की मूल पत्रावली विभाग को निर्धारित अवधि में उपलब्ध नहीं करवाई गई। मैनपुरी की तीन फर्मों ने ऐसे वाहनों की डिलीवरी भी कर दी जिनका पंजीकरण पूरा नहीं हुआ और आरसी वाहन स्वामियों को समय से उपलब्ध नहीं करवाई गईं। निलंबन अवधि में नहीं करेंगे बिक्री परिवहन आयुक्त ने इस समीक्षा के बाद गड़बड़ी के दोषी मिले वाहन शोरूम राज बजाज मैनपुरी, आरजी ऑटो सेल्स मैनपुरी तथा जस्सी मोटर्स मैनपुरी के ट्रेड प्रमाण-पत्र तत्काल प्रभाव से 15 जून तक निलंबित कर दिए गए हैं। निलंबन अवधि में उपरोक्त शोरूम से नए वाहनों की बिक्री नहीं होगी, वाहनों का पंजीकरण नहीं किया जाएगा। निलंबन की अवधि में वाहनों की बिक्री और पंजीकरण के दोषी मिलने पर इनका बिक्री लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा और इनके खिलाफ विभागीय नियमानुसार एफआईआर दर्ज होगी।

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