हथियार बनाने वाले को डेढ़ वर्ष की सजा
Mathura News - एफटीसी द्वितीय न्यायालय ने आशा सिंह को हथियार बनाने की अवैध फैक्ट्री चलाने के लिए डेढ़ वर्ष की सजा और 3000 रुपये का अर्थदंड दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसके पास से बने और अधबने तमंचे, साथ ही शस्त्र...

न्यायालय एफटीसी द्वितीय ने हथियार बनाने की फैक्ट्री चालने को आपरेशन कन्विक्शन के तहत डेढ़ वर्ष के कारावास और 3 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। अभियोजक नरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि थाना शेरगढ़ पुलिस ने आशा सिंह निवासी गंजडुंडवारा जिला एटा को शस्त्र बनाने की फैक्ट्री चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस को उसके पास से बने और अधबने तमंचे और शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए थे। पुलिस ने उसके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया। मुकदमे की सुनवाई एफटीसी द्वितीय कोर्ट में हुई। जेल में निरूद्ध आशा सिंह ने अपना जुर्म कबूल कर लिया।
इस अदालत ने उसे उक्त सजा से दण्डित किया।
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