Court Sentences Neighbor to 4 Years for Harassing Minor Under POCSO Act किशोरी से छेड़छाड़ में चार वर्ष की सजा, Mathura Hindi News - Hindustan
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किशोरी से छेड़छाड़ में चार वर्ष की सजा

Mathura News - एडीजे विशेष न्यायालय ने किशोरी से छेड़खानी के आरोपी को चार वर्ष के कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा दी है। घटना 14 मार्च 2021 को हुई, जब आरोपी पड़ोसी किशोरी के कमरे में घुस आया। किशोरी की...

Newswrap हिन्दुस्तान, मथुराTue, 29 April 2025 05:26 PM
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किशोरी से छेड़छाड़ में चार वर्ष की सजा

किशोरी से छेड़खानी करने वाले को एडीजे विशेष न्यायालय पोक्सो एक्ट द्वितीय ब्रिजेश कुमार की अदालत चार वर्ष के कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। लोक अभियोजक रामपाल सिंह एडवोकेट व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुभाष चतुर्वेदी ने बताया कि जमुनापार थाना क्षेत्र के गांव में रहने वाली किशोरी 14 मार्च 2021 को घर में अकेली थी। इसी बीच तड़के करीब तीन बजे उसका पड़ोसी जीने के रास्ते घर में उतर कर उसके कमरे में घुस गया। किशोरी से छेड़खानी शुरू कर दी। किशोरी द्वारा शोर मचाने पर परिजन पहुंचे तो पवन पुत्र शीशपाल भाग गया। अगले दिन जब किशोरी शौच के लिए गई तो पवन ने उसे फिर से पकड़ लिया। शोर मचाने पर वह भाग गया। पंचायत की और किशोरी के पिता को बुला कर बेटे की करतूत के बारे में बताया। पिता ने पंचायत में कहा कि उसका बेटा उसका कहना नहीं मानता है। इसके बाद किशोरी के पिता ने 15 मार्च को पवन के खिलाफ जमुना पार थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीष विशेष न्यायालय पोक्सो एक्ट द्वितीय ब्रिजेश कुमार की अदालत में हुई। विशेष लोक अभियोजक रामपाल सिंह ने बताया कि अदालत ने पवन को चार वर्ष के कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है।

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