मारपीट करने वाले पांच दोषियों को सजा
Mathura News - -एक को चार व चार को 3-3 वर्ष की सजामारपीट करने वाले पांच दोषियों को सजामारपीट करने वाले पांच दोषियों को सजामारपीट करने वाले पांच दोषियों को सजा

घर में घुसकर मारपीट करने और किशोरी के साथ अभद्रता करने के मामले में एडीजे अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश द्वितीय पोक्सो एक्ट ब्रिजेश कुमार ने चार अभियुक्तों को तीन-तीन साल की कैद और एक अभियुक्त को चार साल की कैद और सभी को 45 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मुकदमे की पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक रामपाल सिंह और सहायक शासकीय अधिवक्ता सुभाष चतुर्वेदी ने बताया कि थाना राया के एक गांव में घर पर खाना बना रही एक नाबालिग किशोरी के घर पर 15 मार्च 2021 की सायं साढ़े सात बजे गांव के पवन, सतीश चंद्र, हरी सिंह, धनपाल, व विनोद कुमार गाली गलौच करते हुए घर में घुस गए।
इन लोगों ने किशोरी के माता पिता के बारे जानकारी करते हुए गाली गलोच की। किशोरी के विरोध करने पर इन लोगों ने उसके साथ मारपीट की। चीख-पुकार सुनकर उसके माता पिता और गांव के लोगों वहां आ गए। हमलावरों ने किशोरी के कपड़े भी फाड़ दिए। किशोरी के पिता ने थाना राया में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे की सुनवाई एडीजे अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश द्बितीय पोक्सो एक्ट ब्रिजेश कुमार के न्यायालय में हुई। न्यायाधीश ने इस मामले में अभियुक्त धनपाल को दोषी मानते हुए चार साल की कैद और 17 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इसके साथ ही पवन, हरी सिंह, सतीश व विनोद को भी दोषी मानते हुए तीन-तीन साल की कैद और सात-सात हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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