दुकान एक माह में खाली करने का जारी किया आदेश
Mau News - मऊ में अपर जिलाधिकारी सत्य प्रिय सिंह ने किरायेदारी मामले में मदन सेन सिंह को एक माह में सहादतपुरा अली बिल्डिंग के सामने की दुकान खाली करने का आदेश दिया। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो नए किरायेदारी कानून...
Newswrap हिन्दुस्तान, मऊThu, 29 May 2025 02:37 AM

मऊ। अपर जिलाधिकारी सत्य प्रिय सिंह ने किरायेदारी मामले में विपक्षी मदन सेन सिंह को एक माह के अन्दर सहादतपुरा अली बिल्डिंग के सामने स्थित दुकान को खाली करके वादी मकान मालिक को कब्जा देने और बकाया का भुगतान करने का निर्णय सुनाया। अन्यथा नए किरायेदारी कानून के तहत कार्रवाई अमल में लाने की चेतावनी आदेश में दिया गया। मामले के अनुसार राजेन्द्र अग्रवाल निवासी सहादतपुरा अली बिल्डिंग के सामने विपक्षी किरायेदार मदन सेन सिंह निवासी मुंशीपुरा के विरुद्ध वादी के अधिवक्ता अशोक कुमार ने नये किरायेदारी कानून के तहत एडीएम की अदालत में दावा प्रस्तुत किया था।
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