छेड़छाड़ के आरोपी को तीन साल की सजा
Muzaffar-nagar News - छेड़छाड़ के आरोपी को तीन साल की सजा

नाबालिग से अश्लील छेड़छाड़ के मामले मं पोक्सो एक्ट न्यायालय ने आरोपी को तीन साल की सजा व 4 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। एडीजीसी विक्रांत राठी और दीपक गौतम ने बताया कि पुरकाजी थाने में 4 दिसंबर 2023 को अश्लील छेड़छाड़ और पाक्सो एक्ट की धारा में रिपोर्ट दर्ज कराई गयी थी। आरोप था कि आरोपी नदीम ने पीडिता के साथ घर में ले जाकर अश्लील छेडछज्ञड की और शराब पिलाने की कोशिश की। वह किसी तरह आरोपी को धक्का देकर फरार हो गयी। मामले की सुनवाई पोक्सो कोर्ट में हुई। आरोप को साबित करने के लिए अभियोजन की तरफ से पांच गवाह पेश किए गए।
कोर्ट ने आरोपी को तीन साल की सजा व 4 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
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