Muzaffarnagar riots: 16 accused of farmer Sohanveer murder acquitted, court gives verdict मुजफ्फरनगर दंगा : किसान सोहनवीर की हत्या के 16 आरोपी दोषमुक्त, कोर्ट ने सुनाया फैसला, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
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मुजफ्फरनगर दंगा : किसान सोहनवीर की हत्या के 16 आरोपी दोषमुक्त, कोर्ट ने सुनाया फैसला

  • मुजफ्फरनगर दंगा के दौरान किसान सोहनवीर की हत्या के मामले में 16 आरोपी दोषमुक्त हो गए हैं। मुकदमे में अपर सत्र न्यायालय/फास्ट ट्रैक संख्या-एक कोर्ट ने फैसला सुनाया।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानTue, 22 April 2025 07:46 AM
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मुजफ्फरनगर दंगा : किसान सोहनवीर की हत्या के 16 आरोपी दोषमुक्त, कोर्ट ने सुनाया फैसला

यूपी के मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान नंगला मंदौड़ पंचायत से वापस लौट रहे ट्रैक्टर-ट्रॉली सवार किसानों पर हमला बोल कर किसान सोहनवीर सिंह की अपहरण के बाद हत्या के मामले में कोर्ट का फैसला आ गया है। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में सभी 16 आरोपियों को दोषमुक्त करार दे दिया। मुकदमे में अपर सत्र न्यायालय/फास्ट ट्रैक संख्या-एक निशांत सिंगला के कोर्ट ने फैसला सुनाया।

सचिन और गौरव की हत्या के बाद नंगला मंदौड़ में 7 सितंबर 2013 को आयोजित पंचायत से वापस लौट रहे भोकरहेड़ी कस्बे के किसानों पर चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग के गांव नंगला बुजुर्ग के जंगल में भीड़ ने इन पर हमला बोल दिया था। हमलावरों ने किसानों को घेरकर मारपीट शुरू कर दी। किसानों ने किसी तरह भाग कर जान बचाई। आरोप था कि इस दौरान भीड़ सोहनवीर सिंह को खींचकर ले गई और उनकी हत्या कर दी। इस मामले में वादी जोगेंद्र वर्मा ने अपहरण और हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने नंगला बुजुर्ग गांव के 16 आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए थे। अभियोजन पक्ष अदालत में आरोपों को साबित नहीं कर सका। सोमवार को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में सभी 16 आरोपियों को दोषमुक्त करार दे दिया।

ये सभी आरोपी हुए दोषमुक्त

किसान सोहनवीर सिंह की अपहरण के बाद हत्या के मामले में नंगला बुजुर्ग निवासी नजर मोहम्मद, कासिम, जहीर आलम, गय्यूर, मीर हसन, खालिद, गुलशेर, शमशाद, मुस्तफा, जाना उर्फ जान, अफसर, फखरुल, अनवार, जानू, जावेद और टीटू को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया गया है।

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