24 घंटे में जमा करें वाहनों के टैक्स
Orai News - उरई। उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय में एआरटीओ प्रशासन सुरेश कुमार की अध्यक्षता में दो 24 घंटे में जमा करें वाहनों के टैक्स

उरई। उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय में एआरटीओ प्रशासन सुरेश कुमार की अध्यक्षता में दो पहिया, चार पहिया वाहन विक्रेता व ई-रिक्शा डीलर्स के साथ बैठक की गयी। बैठक में निर्देश दिए गए कि बिक्री किए वाहनों के टैक्स 24 घंटे के अंदर जमा कर पंजीयन के लिए फाइल कार्यालय में भेजी जाए साथ ही हर वाहन में हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट लगाई जाए। एआरटीओ ने सभी दो पहिया, चार पहिया वाहन विक्रेता व ई-रिक्शा डीलर्स के पदाधिकारियों को निर्देश दिए कि वाहन विक्रय के समय ही दस्तावेज एकत्र कर फार्म-21 सत्यापन के बाद ही डिजिटल हस्ताक्षर किए जाएं साथ ही एक ही दिन में सभी दस्तावेज अपलोड कराए जाएं। इसके साथ ही अपूर्ण दस्तावेज दोबारा अपलोड कर दस्तावेज अपलोड होने के 24 घण्टे के भीतर टैक्स व फीस जमा करें। टैक्स भुगतान के दो दिन के भीतर शपथ पत्र व फाइल एआरटीओ कार्यालय में प्रस्तुत करें। अगर कार्यालय द्वारा फाइल बैंक की है तो पहले त्रुटियाँ सुधारे व दोबारा भेजें। अगर वाहन अन्य जनपद से खरीदा गया है तो सुनिश्चित करें कि वाहन स्वामी समय से कार्यालय में उपस्थित हों, किसी भी दशा में बिना पंजीयन के वाहन स्वामी को वाहन डिलीवर न किया जाए। साथ ही अन्य ऐसे ई-रिक्शा जो डीलर्स प्वाइंट द्वारा विक्रय किए गए हैं और उनका पंजीयन नहीं हुआ है या नहीं कराया गया है तो ऐसे सभी वाहनों का पंजीयन 03 दिन के भीतर प्रत्येक दशा में कराया जाए। यदि पंजीयन हो चुका है तो ऐसे वाहनों पर हाई सिक्योरिटी पंजीयन प्लेट अपडेट कराई जाए अन्यथा की स्थिति में मोटर वाहन अधिनियम की सुसंगत धाराओं में डीलर के ट्रेड सर्टिफिकेट के निलम्बन की कार्यवाही कर दी जाएगी जिसका समस्त उत्तरदायित्व डीलर वाहन विक्रेता का होगा।
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