person drove scooter on foot over bridge of junction taken into custody with vehicle sub inspector 2 constable suspended जंक्‍शन के फुट ओवर ब्रिज पर स्‍कूटी दौड़ाने वाला गाड़ी समेत हिरासत में, दरोगा; 2 सिपाही सस्‍पेंड, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP Newsperson drove scooter on foot over bridge of junction taken into custody with vehicle sub inspector 2 constable suspended

जंक्‍शन के फुट ओवर ब्रिज पर स्‍कूटी दौड़ाने वाला गाड़ी समेत हिरासत में, दरोगा; 2 सिपाही सस्‍पेंड

गोरखपुर आरपीएफ ने सीसीटीवी से स्कूटी नंबर की पहचान की। रेल एक्ट की धारा 147 में उनका चालान कर दिया। उधर, आरपीएफ ने वाहन चालक की पहचान कर मंगलवार को उसे हिरासत में ले लिया। इसके साथ ही वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त ने ड्यूटी में लगे एक दरोगा और दो सिपाही को निलंबित कर दिया है।

Ajay Singh मुख्‍य संवाददाता, गोरखपुरWed, 30 April 2025 03:45 PM
share Share
Follow Us on
जंक्‍शन के फुट ओवर ब्रिज पर स्‍कूटी दौड़ाने वाला गाड़ी समेत हिरासत में, दरोगा; 2 सिपाही सस्‍पेंड

गोरखपुर में जंक्शन के एफओबी (फुट ओवर ब्रिज) पर स्कूटी दौड़ाने के मामले में वरिष्ठ मण्डल सुरक्षा आयुक्त ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में मंगलवार को जहां स्कूटी चालक को आरपीएफ ने गाड़ी समेत हिरासत में ले लिया वहीं दूसरी तरफ प्लेटफार्म नंबर तीन से 9 पर ड्यूटी कर रहे एक दरोगा और दो कांस्टेबल निलंबित कर दिए गए हैं। पकड़े गए व्यक्ति को बुधवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा।

दरअसल, आपके अपने अखबार हिन्दुस्तान ने सोमवार के अंक में ‘गोरखपुर जंक्शन के एफओबी पर धड़ल्ले से दौड़ाई स्कूटी’ शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। इस संबंध में जानकारी होते ही लखनऊ मण्डल के वरिष्ठ मण्डल सुरक्षा आयुक्त ने तत्काल व्यक्ति की पहचान कर कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए।

ये भी पढ़ें:बड़ा शातिर था मैनपुरी मुठभेड़ में मारा गया जीतू ठाकुर, पहले ही छोड़ गई थी पत्‍नी

आयुक्त के निर्देश पर गोरखपुर आरपीएफ ने सीसीटीवी से स्कूटी नंबर की पहचान की और रेल एक्ट की धारा 147 में चालान कर दिया। उधर, आरपीएफ ने वाहन चालक की पहचान कर मंगलवार को उसे हिरासत में ले लिया। इसके साथ ही वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त ने ड्यूटी में लगे एक दरोगा और दो सिपाही को निलंबित कर दिया है। स्कूटी चालक को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा।

प्लेटफार्म पर वाहन ले जाना अपराध, जेल तक का प्रावधान

प्लेटफार्म पर वाहन चलाना अपराध है। यदि कोई ऐसा करता है तो जुर्माने के साथ ही जेल की भी हवा खानी पड़ सकती है। रेलवे अधिनियम 147 के अनुसार प्लेटफार्म या एफओबी पर वाहन चलाना दंडनीय अपराध है। इसके लिए, जुर्माना और छह महीने तक की जेल की सजा हो सकती है। यह नियम सुरक्षा कारणों से बनाया गया है। प्लेटफार्म पर वाहनों को अनुमति देना, दुर्घटनाओं और अन्य समस्याओं का कारण बन सकता है।

ये भी पढ़ें:मुख्तार के परिवार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जहर देकर मारने की जांच की मांग खारिज

तीन धाराओं में किया गया मुकदमा दर्ज

थाना शाहपुर के रहने वाले स्कूटी चालक के खिलाफ आरपीएफ ने रेल परिसर में अनाधिकृत रूप से वाहन प्रवेश करने को लेकर रेल अधिनियम की धारा 159, 145,147 में केस दर्ज किया है।