MLA अभय सिंह के चुनाव को चुनौती वाली याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने 25000 हर्जाना भी लगाया
अयोध्या की गोगाईगंज विधानसभा सीट से बाहुबली विधायक अभय सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। उनके चुनाव के खिलाफ दायर याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है।

बाहुबली विधायक अभय सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अयोध्या के गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक अभय सिंह के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ न्यायालय ने याची पर 25 हजार रुपये का हर्जाना भी लगाया है। न्यायालय ने उक्त हर्जाने की रकम छह सप्ताह में अभय सिंह को अदा करने का आदेश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष माथुर की एकल पीठ ने रितेश कुमार सिंह की निर्वाचन याचिका पर पारित किया। न्यायालय ने पाया कि याचिका अस्पष्ट है और याची यह भी बता पाने में असफल रहा है कि अभय सिंह द्वारा दाखिल हलफनामे में किस प्रकार की जानकारी छिपाई गई, जो चुनावी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आती हो। न्यायालय ने कहा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत आवश्यक तथ्यों का स्पष्ट विवरण याचिका में नहीं दिया गया है। लिहाजा न्यायालय ने याचिका को पोषणीयता के बिंदु पर ही खारिज कर दिया।
याची की ओर से दलील दी गई थी कि नामांकन फॉर्म के साथ फॉर्म-26 के तौर पर जो नोटरी शपथ पत्र अभय सिंह द्वारा दाखिल किया गया था, उसकी नोटरी करने वाले लाइसेंसी सुरेन्द्र कुमार गुप्ता का लाइसेंस 2011 में ही समाप्त हो गया था, लिहाजा उक्त नोटरी शपथपत्र वैध नहीं था। हालांकि अभय सिंह की ओर से दलील दी गई कि फॉर्म-26 नामांकन फॉर्म का अंग नहीं होता और उक्त लाइसेंसी के पंजीयन तिथि समाप्त हो जाने की जानकारी अभय सिंह को न होना एक सामान्य बात थी, इससे चुनाव प्रक्रिया पर कोई असर नहीं हुआ।
इससे पहले जानलेवा हमले के मामले में भी अभय सिंह को बड़ी राहत हाईकोर्ट से मिली थी। दो जजों की पीठ का फैसला अलग अलग होने से मामला तिसरे जज के पास गया था। इसके बाद तीसरे जज ने अभय सिंह के पक्ष में फैसला देते हुए उन्हें दोषमुक्त करार दिया था।