District Agriculture Officer Mandates Fertilizer Sales Based on Land Size Licenses Revoked तीन उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस किए गए निरस्त , Pilibhit Hindi News - Hindustan
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तीन उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस किए गए निरस्त

Pilibhit News - जिला कृषि अधिकारी नरेंद्रपाल ने सभी उवर्रक विक्रेताओं को जमीन के आकार के आधार पर उवर्रकों की बिक्री करने के निर्देश दिए हैं। तीन विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। किसानों को उर्वरक की...

Newswrap हिन्दुस्तान, पीलीभीतWed, 18 June 2025 05:47 AM
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तीन उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस किए गए निरस्त

जिला कृषि अधिकारी नरेंद्रपाल ने सभी उवर्रक विक्रेताओं को जमीन के आकार के आधार पर उवर्रकों की बिक्री करने के निर्देश दिए हैं। तीन उवर्रक विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए। नियम का उल्लँघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान समय में खरीफ फसलों में उर्वरक की जरूरत है। जिले में पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की व्यवस्था की गई है। डीएपी, एनपीके की प्रति एकड एक बैग और यूरिया की प्रति एकड़ एक बार में दो बैग कृषक उर्वरक बिक्री केन्द्रों से क्रय कर सकते हैं। जिला कृषि अधिकारी ने समस्त उर्वरक विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि जमीन के आकार के आधार पर उर्वरककी बिक्री करें।

माह अप्रैल और मई में श्रेया खाद भण्डार कुरैया कलां, अक्षम फर्टिलाइजर एण्ड पेस्टीसाइडर्स शिवनगर एवं कृषि सेवा केन्द्र गौनेरीबदी द्वारा किसानों को उनकी जमीन की आवश्यकता से बहुत अधिक मात्रा में यूरिया उवर्रक की बिक्री की गई है, जिससे इन तीनों उर्वरक विक्रेताओं के उर्वरक प्राधिकार पत्र (लाइसेंस) निरस्त कर दिए गए हैं। उन्होंने समस्त उर्वरक विक्रेताओं से अपेक्षा है कि उर्वरक बिक्री के सभी नियमों का कढ़ाई से अनुपालन करें। अनियमितता पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 की निहित प्राविधानों के तहत कठोर कार्यवाही की जाएगी।

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