Job Card Holders Demand Work Under MNREGA in Puranpur Action Taken Against Inaction लोकपाल मनरेगा ने रोजगारसेवक का जारी किया टर्मीनेशन आदेश , Pilibhit Hindi News - Hindustan
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लोकपाल मनरेगा ने रोजगारसेवक का जारी किया टर्मीनेशन आदेश

Pilibhit News - पीलीभीत के विकास खंड पूरनपुर की ग्राम पंचायत नौजल्हा नकटहा के जॉब कार्ड धारकों ने मनरेगा कार्य की मांग की। ग्राम रोजगार सेवक ने मांग पत्र नहीं लिया, जिसके कारण 250 श्रमिकों ने शिकायत दर्ज करवाई।...

Newswrap हिन्दुस्तान, पीलीभीतFri, 6 June 2025 03:23 AM
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लोकपाल मनरेगा ने रोजगारसेवक का जारी किया टर्मीनेशन आदेश

पीलीभीत, संवाददाता। विकास खंड पूरनपुर की ग्राम पंचायत नौजल्हा नकटहा के जॉब कार्ड धारकों ने विगत 25, 26 और 27 मार्च को मनरेगा गाइडलाइन के अनुसार ग्राम पंचायत की परिधि में पांच किलोमीटर के अंदर मनरेगा कार्य करने के लिए कार्य की मांग की। वहां के ग्राम रोजगारसेवक सुजीत कर्मकार से मांग की थी। नियमानुसार उक्त ग्राम रोजगारसेवक के लिए यह चाहिए था कि जॉब कार्ड धारकों के द्वारा की गई कार्य मांगपत्र प्राप्त कर उनकी पावती उपलब्ध कराता और 15 कार्य दिवस के अंदर मनरेगा जॉब कार्ड धारकों के लिए मनरेगा कार्य उपलब्ध कराया जाता, लेकिन कार्य उपलब्ध कराना तो दूर रहा।

ग्राम रोजगार सेवक ने वहां के मजदूरों की डिमांड तक प्राप्त नहीं की। लगभग 250 से अधिक श्रमिकों ने लिखित डिमांड पत्र लेकर तीन-चार श्रमिक लोकपाल मरेगा कार्यालय में उपस्थित हुए। रोजगार सेवक द्वारा मांग पत्र न प्राप्त करने की शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत दर्ज करते हुए मनरेगा लोकपाल कार्यालय ने खंड विकास अधिकारी को पत्र जारी किया कि उक्त डिमांड पत्रों को संबंधित ग्राम पंचायत रोजगार सेवक को भेजते हुए डिमांड प्राप्त न करने का स्पष्टीकरण प्राप्त कर आख्या कार्यालय को प्राप्त करें, लेकिन खंड विकास अधिकारी द्वारा कोई भी आख्या उपलब्ध नहीं कराई गई। इसके संबंध में हाल ही में पूरनपुर ब्लाक में तैनात नए खंड विकास अधिकारी ने एक पत्र द्वारा ग्राम रोजगार सेवक से स्पष्टीकरण चाहा, जिसका भी जवाब ग्राम रोजगार सेवक ने नहीं दिया। इसके बाद मनरेगा लोकपाल की ग्राम रोजगार सेवक से 14 एवं 21 मई को दूरभाष पर बात हुई। उससे जॉब कार्ड धारकों की लिखित डिमांड न प्राप्त करने का कारण पूछा गया, जिसमें उसने बताया कि वह अपने पद पर रोजगार सेवक का कार्य नहीं करना चाहता है। ग्राम रोजगार सेवक द्वारा कार्य के डिमांड न प्राप्त करने की सूचना ग्राम प्रधान और ग्राम रोजगारसेवक एवं ब्लाक के सभी मनरेगा कर्मियों को थी। इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत अथवा ब्लॉक स्तर के मनरेगा कर्मियों द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। लोकपाल मनरेगा गेंदनलाल वर्मा ने ग्राम रोजगारसेवक की संविदा सेवा समाप्त करने का आदेश के साथ मनरेगा अधिनियम की धारा-25 के तहत कार्यों के अननुपालन (अपबंधों के उल्लंघन) मे तत्कालीन कार्यक्रम अधिकारी पूरनपुर शिरीष वर्मा, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी आदर्श कुमार वर्मा, ग्राम पंचायत सचिव राजेश कुमार गौतम तथा ग्राम प्रधान राम जीवन सरकार पर एक-एक हजार रुपये (प्रत्येक पर) जुर्माना/पेनाल्टी मनरेगा खाते में जमा करने का आदेश डीएम को पोर्टल के द्वारा भेज दिया। मनरेगा लोकपाल ने बताया कि रोजगारसेवक की संविदा सेवा समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया गया है। ----

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