Court Convicts Lalchand Kesarwani Under Essential Commodities Act with Fine मिलावटी उर्वरक बिक्री में दोषी पर पांच हजार का अर्थदंड, Pratapgarh-kunda Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUttar-pradesh NewsPratapgarh-kunda NewsCourt Convicts Lalchand Kesarwani Under Essential Commodities Act with Fine

मिलावटी उर्वरक बिक्री में दोषी पर पांच हजार का अर्थदंड

Pratapgarh-kunda News - प्रतापगढ़ की एसीजेएम सोनम गुप्ता की कोर्ट ने लालचंद केसरवानी को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दोषी पाया और 5000 रुपये का अर्थदंड लगाया। यदि दोषी अर्थदंड का भुगतान नहीं करता है, तो उसे एक महीने का...

Newswrap हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडाWed, 14 May 2025 12:30 AM
share Share
Follow Us on
मिलावटी उर्वरक बिक्री में दोषी पर पांच हजार का अर्थदंड

- प्रतापगढ़, संवाददाता। एसीजेएम सोनम गुप्ता की कोर्ट ने लालचंद केसरवानी को जुर्म स्वीकृति के आधार पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दोषी पाते हुए पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने कहा है कि एक दिवस न्यायालय में न्यायाधीश के आने के बाद कामकाज के समापन तक दोषी को कटघरे में रहना पड़ेगा। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 30 अगस्त 1997 को ऊर्वरक प्रतिष्ठान गोदाम कुंडा में व्यापक छानबीन शिव मूर्ति सिंह उपसंभागीय कृषि प्रसार अधिकारी ने आकस्मिक निरीक्षण किया। कार्यालय में उर्वरक जिंक सल्फेट प्राइवेट लिमिटेड कानपुर देहात उपलब्ध था जो कि स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ संख्या पर अंकित था।

उक्त जिंक सल्फेट का नमूना नियमानुसार प्राप्त करके जांच कराने पर उसमे मिलावट प्रकाश में आई। कोर्ट में इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक महेश गुप्ता ने की।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।