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मुरादाबाद के ध्यानार्थ::::::::::अतिक्रमण नोटिस पर जवाब देने का निर्देश

Prayagraj News - इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुरादाबाद के राजबीर को लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी अतिक्रमण नोटिस का एक सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है। याचिका पर न्यायमूर्ति एसडी सिंह और न्यायमूर्ति संदीप जैन की...

Newswrap हिन्दुस्तान, प्रयागराजFri, 6 June 2025 10:09 PM
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मुरादाबाद के ध्यानार्थ::::::::::अतिक्रमण नोटिस पर जवाब देने का निर्देश

अतिक्रमण नोटिस पर जवाब देने का निर्देश प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुरादाबाद के राजबीर को लोक निर्माण विभाग द्वारा अतिक्रमण को लेकर जारी नोटिस का एक सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है। राजबीर की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह और न्यायमूर्ति संदीप जैन की खंडपीठ ने दिया है। याची ने लोक निर्माण विभाग के जारी ध्वस्तीकरण नोटिस को चुनौती दी थी। कहा गया कि उसे नोटिस का जवाब देने का अवसर दिया जाए। लोक निर्माण विभाग के अधिवक्ता का कहना था कि याची ने सड़क फुटपाथ और नाले पर अतिक्रमण कर निर्माण कर लिया है और उसका उपयोग कर रहा है।

इसे हटाने के लिए नोटिस दिया गया है जो क्षेत्राधिकार से बाधित नहीं है। कोर्ट ने याचिका निस्तारित करते हुए कहा कि याची एक सप्ताह के भीतर वह नोटिस का जवाब दे और निर्माण से संबंधित दस्तावेज भी दिखाए। लोक निर्माण विभाग को जवाब मिलने के एक सप्ताह के भीतर नियमानुसार उसका निस्तारण करने का निर्देश दिया है।

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