Allahabad High Court Grants Conditional Bail to Murder Accused Rajat Shukla हत्या के आरोपी की सशर्त जमानत मंजूर, Prayagraj Hindi News - Hindustan
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हत्या के आरोपी की सशर्त जमानत मंजूर

Prayagraj News - इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेजा थानाक्षेत्र में आठ साल पहले हुई हत्या के आरोपी रजत उर्फ प्रभात शुक्ल की सशर्त जमानत मंजूर की। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने इस निर्णय के लिए पक्षों को सुना। याची का नाम मृतक...

Newswrap हिन्दुस्तान, प्रयागराजSun, 8 June 2025 02:40 AM
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हत्या के आरोपी की सशर्त जमानत मंजूर

प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेजा थानाक्षेत्र में आठ साल पहले हुई हत्या के आरोपी अभियुक्त रजत उर्फ प्रभात शुक्ल की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने प्रभात शुक्ल की जमानत अर्जी पर वरिष्ठ अधिवक्ता वीपी श्रीवास्तव व अधिवक्ता अनुभव त्रिपाठी और सरकारी वकील को सुनकर दिया है। याची के खिलाफ प्रयागराज के मेजा थाने में 18 अगस्त 2018 को एफआईआर दर्ज कराई गई। सह अभियुक्त मोनू व गुड्डू मिश्र पर देसी पिस्तौल से फायर करने का आरोप है। याची का नाम मृतक ने मृत्यु कालिक बयान में नहीं लिया है। मृतक का 20 मुकदमों का आपराधिक इतिहास रहा है।याची

के खिलाफ एक छोटे अपराध का इतिहास है। गुड्डू जमानत पर है। याची किडनी रोग का मुंबई में इलाज करा रहा था इसलिए सरेंडर नहीं कर सका। एसटीएफ ने 50 हजार का इनाम घोषित कर महाराष्ट्र से याची को गिरफ्तार किया। वह 19 अगस्त 2024 से जेल में बंद है। घटना 16 जुलाई 2017 की है। याची का हत्या में कोई रोल नहीं है। कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद कहा कि अनुच्छेद 21के अधिकारों को देखते हुए याची जमानत पाने का हकदार है और सशर्त जमानत मंजूर कर ली।

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