Allahabad High Court Halts Order for SP MP Jiyaur Rahman s 2 Crore Electricity Bill Demand सपा सांसद संभल से दो करोड़ बिजली बिल की मांग पर रोक, Prayagraj Hindi News - Hindustan
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सपा सांसद संभल से दो करोड़ बिजली बिल की मांग पर रोक

Prayagraj News - इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा सांसद जियाउर रहमान के आवास पर 2 करोड़ रुपये के बकाया बिजली बिल की मांग पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सांसद को दो सप्ताह में 6 लाख रुपये जमा करने का आदेश दिया है और कहा है कि ऐसा...

Newswrap हिन्दुस्तान, प्रयागराजSat, 7 June 2025 02:56 AM
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सपा सांसद संभल से दो करोड़ बिजली बिल की मांग पर रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा सांसद जियाउर रहमान के संभल स्थित आवास में लगभग दो करोड़ के बिजली बिल बकाया भुगतान की मांग में जारी गत 15 मई के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही सपा सांसद से दो सप्ताह के भीतर छह लाख रुपये अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड संभल के यहां जमा करने को कहा है। कोर्ट ने उनके ऐसा करने पर तत्काल प्रभाव से विद्युत कनेक्शन बहाल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह एवं न्यायमूर्ति संदीप जैन की खंडपीठ ने सपा सांसद की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने पावर कारपोरेशन के अधिवक्ता को तीन सप्ताह का समय इस मामले में जरूरी जानकारी हासिल करने के लिए दिया है और याचिका पर सुनवाई के लिए दो जुलाई की तारीख लगाई है।

सपा सांसद के अधिवक्ता विधान चंद्र राय का कहना था कि याची के घर का चार हजार 138 दिन पुराना असेसमेंट किया गया है। कहा गया है कि 12 वर्ष पुराना असेसमेंट करने का अधिकार नहीं है। यह भी कहा गया कि 365 दिन तक का असेसमेंट करने का अधिकार है। अधिवक्ता का कहना था कि एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने ऐसा आदेश कर कानूनी गलती की है। मामले के तथ्यों के अनुसार अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड संभल ने गत 15 मई को याची से एक करोड़ 91 लाख बकाया की मांग की थी। यह बिजली बिल चार हजार 138 दिन पुराना है ।

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