Contempt notice to SDM Loni and Tehsildar एसडीएम लोनी व तहसीलदार को अवमानना नोटिस, Prayagraj Hindi News - Hindustan
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एसडीएम लोनी व तहसीलदार को अवमानना नोटिस

Prayagraj News - इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित जमीन पर यथास्थिति के आदेश के बावजूद जबरन कब्जा करने की कोशिश पर गाज़ियाबाद जिले के एसडीएम लोनी सहित अन्य पक्षकारों को...

Newswrap हिन्दुस्तान, प्रयागराजTue, 19 Jan 2021 10:01 PM
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एसडीएम लोनी व तहसीलदार को अवमानना नोटिस

प्रयागराज। विधि संवाददाता

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित जमीन पर यथास्थिति के आदेश के बावजूद जबरन कब्जा करने की कोशिश पर गाज़ियाबाद जिले के एसडीएम लोनी सहित अन्य पक्षकारों को अवमानना नोटिस जारी किया है। साथ ही स्थानीय विधायक नंद किशोर गुर्जर व अन्य सभी पक्षकारों से याचिका पर जवाब मांगा है। कोर्ट अधिकारियों को आदेश का पालन करने का एक और अवसर भी दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने अरविंद बजाज की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता संतोष कुमार सिंह पालीवाल को सुनकर दिया है।

अधिवक्ता संतोष कुमार सिंह पालीवाल का कहना है कि याची के नाम भूमिधरी जमीन है, जिसका मुकदमा चल रहा था। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से मुकदमा हारने के बाद हाईकोर्ट में अपील की गई, जिस पर कोर्ट ने यथास्थिति का आदेश दिया। इस आदेश के बावजूद विपक्षी लोग स्थानीय विधायक की शह से जमीन पर कब्जा कर बाउंड्री वॉल का निर्माण कर रहे हैं। कोर्ट ने इसे प्रथमदृष्टया अवमानना का मामला मानते हुए एसडीएम व तहसीलदार लोनी सहित अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। सभी को कोर्ट के आदेश के पालन का एक और अवसर दिया है।अवमानना याचिका में स्थानीय विधायक नंद किशोर गुर्जर को भी पक्षकार बनाया गया है।

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