PM Agricultural Irrigation Scheme Rainwater Harvesting and Farm Pond Subsidy for Farmers तालाब योजना के प्रथम आवक-प्रथम पावक पर बुकिंग शुरू, Rampur Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUttar-pradesh NewsRampur NewsPM Agricultural Irrigation Scheme Rainwater Harvesting and Farm Pond Subsidy for Farmers

तालाब योजना के प्रथम आवक-प्रथम पावक पर बुकिंग शुरू

Rampur News - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत वर्षा जल संचयन हेतु खेत तालाब योजना में लाभार्थियों का चयन और बुकिंग प्रक्रिया चल रही है। इस योजना में 22x20x3 मीटर तालाब के निर्माण पर 50% अनुदान दिया जाएगा।...

Newswrap हिन्दुस्तान, रामपुरSat, 31 May 2025 03:45 AM
share Share
Follow Us on
तालाब योजना के प्रथम आवक-प्रथम पावक पर बुकिंग शुरू

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के उप घटक पर ड्राप मोर क्रॉप के अंतर्गत भूमि संरक्षण इकाई द्वारा संचालित वर्षा जल संचयन हेतु खेत तालाब योजना में लाभार्थी कृषकों की चयन, बुकिंग प्रक्रिया प्रथम आवक-प्रथम पावक के आधार पर दर्शन पोर्टल पर चल रही है। भूमि संरक्षण अधिकारी भगवत सरन ने बताया कि योजना के अंतर्गत 22x20x3 मीटर तालाब के निर्माण पर 50 प्रतिशत अनुदान जिसकी अधिकतम सीमा रुपये 52500 का भुगतान लाभार्थी को डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। योजना के लिए लक्ष्य के 40 प्रतिशत ऐसे कृषक पात्र होंगे जिन्होंने आवेदन तिथि तक विगत 07 वर्षों में उद्यान/कृषि विभाग के माध्यम से अपने खेत पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना की गई हो एवं वर्तमान में चालू स्थिति में हो तथा अवशेष 60 प्रतिशत ऐसे कृषक पात्रता की श्रेणी में आएंगे, जिन्होंने पूर्व में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित नहीं की है, परन्तु अब खेत तालाब के निर्माण के साथ ही सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करने के इच्छुक हैं।

उन्होंने बताया कि ऐसे किसानों को खेत तालाब का अनुदान तभी देय होगा जब वह सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करने हेतु उद्यान विभाग का त्रिपक्षीय अनुबंध सत्यापन के समय उपलब्ध कराएंगे। योजना के अंतर्गत अनुदान का भुगतान दो किस्तो में किया जाएगा। देय अनुदान का 75 प्रतिशत निर्धारित न्यूनतम आकार के तालाब की खुदाई का कार्य पूर्ण करने के उपरांत प्रथम किस्त के रूप में एवं शेष 25 प्रतिशत का भुगतान पक्का कार्य (इनलेट) पूर्ण करने पर द्वितीय रूप की किस्त के रूप में डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत वाटर लिफ्टिंग डिवाइस अंतर्गत पंपसेट (इलैक्ट्रिक/डीजल), जिस पर मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम रुपये 15000 प्रति इकाई अनुदान भी किसान के खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। योजना का लाभ लेने हेतु इच्छुक पूर्व में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करने वाले कृषक विज्ञापन में दिए गए विवरण के अनुसार कृषि विभाग के दर्शन पोटल पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित किए जाने के साक्ष्य (उद्यान विभाग का पंजीकरण संख्या एवं शपथ पत्र) के साथ पंजीकरण करेंगें। इच्छुक किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या जानकारी के लिए भूमि संरक्षण कार्यालय अथवा अवर अभियन्ता प्रशांत कुमार के मोबाइल नंबर 9118956946, अवर अभियंता सौरभ कुमार गंगवार के मोबाइल नंबर 9140979770 एवं वरिष्ठ प्राविधिक सहायक दुष्यंत कुमार के मोबाइल नंबर 9045885091 पर संपर्क कर सकते हैं।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।