कार्रवाई: बाढ़ क्षेत्र में चल रहे स्ट्रोन क्रेशरों के बंदी के आदेश, छह-छह लाख का जुर्माना
Saharanpur News - सहारनपुर में यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र के 500 मीटर के भीतर अवैध रूप से चल रहे दो स्ट्रोन क्रेशरों पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कार्रवाई की है। दोनों क्रेशर मानकों का उल्लंघन कर संचालित हो रहे थे।...

सहारनपुर। यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र के 500 मीटर के दायरे में अवैध रूप से संचालित हो रहे दो स्ट्रोन क्रेशरों पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बंदी की कार्रवाई की है। सिंचाई विभाग की जांच में खुलासा हुआ कि दोनों क्रेशर मानकों का उल्लंघन कर संचालित हो रहे थे। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दोनों क्रशरों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के तौर पर सवा छह-छह लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए क्रशरों को बंद करने के आदेश दिए हैं। मामला यमुना नदी के किनारे स्थित बरथाकोरसी गांव का है। बाढ़ क्षेत्र के 500 मीटर के दायरे में मानकों का उल्लंघन करते हुए एसएस इंडस्ट्रीज और मोहर सिंह स्टोन क्रेशर संचालित हो रहे थे। सिंचाई विभाग की टीम ने मौके पर पैमाइश की तो पाया गया कि स्ट्रोन क्रेशरों की दूरी बाढ़ क्षेत्र सीमा से निर्धारित मानक 500 मीटर से काफी कम है। इस रिपोर्ट के आधार पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों क्रेशरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया लेकिन क्रशर संचालक ने दूरी सत्यापित नहीं कराई।
क्षेत्रीय कार्यालय की संस्तुति पर उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दोनों स्टोन क्रशरों पर बतौर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति सवा छह-छह लाख रुपए का जुर्माना लगाया। दोनों क्रशरों के तत्काल प्रभाव से बंदी आदेश जारी किए।
वर्जन.....
बरथाकोरसी स्थित स्टोन क्रशर एसएस इंडस्ट्रीज और मोहर सिंह स्टोन क्रेशर जांच में यमुना बाढ़ क्षेत्र के 500 मीटर के दायरे के अंदर चलते पाए गए। नोटिस के बाद बोर्ड ने दोनों क्रशरों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की एवज में सवा छह-छह लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और दोनों के बंदी आदेश जारी किए हैं। बंदी के लिए टीम गठन को डीएम को फाइल भेज दी है। टीम गठित होते ही दोनों क्रशरों को बंद कराया जाएगा। -डॉ. योगेंद्र सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
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