Court Denies Bail to Accused of Rape of Minor Dalit Girl in Sant Kabir Nagar किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी का जमानत अर्जी खारिज, Santkabir-nagar Hindi News - Hindustan
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किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी का जमानत अर्जी खारिज

Santkabir-nagar News - संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में अवयस्क दलित किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के

Newswrap हिन्दुस्तान, संतकबीरनगरWed, 23 April 2025 03:29 PM
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किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी का जमानत अर्जी खारिज

संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में अवयस्क दलित किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत अर्जी एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात खारिज कर दिया। आरोपी अकबर अली उर्फ सुड्डू पर 17 वर्षीय अवयस्क पीड़िता को शादी का झांसा देकर गुजरात ले जा कर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है।

मामला धनघटा थाना क्षेत्र के एक गांव का है। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट सत्यप्रकाश गुप्ता उर्फ टीटू ने बताया कि प्रकरण में पीड़िता की मां ने अभियोग पंजीकृत कराया है। उसका आरोप है कि वह अनुसूचित जाति की है। दिनांक 26 फरवरी 2025 को दूसरे गांव का निवासी अकबर अली उर्फ सुड्डू पुत्र अहमद अली ग्राम डिहवा थाना धनघटा शादी का झांसा देकर उसकी अवयस्क पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। काफी खोजबीन किया गया, परन्तु पुत्री का कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने एससीएसटी एक्ट व अपहरण का अभियोग पंजीकृत कर विवेचना के दौरान दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट की धारा की बढ़ोत्तरी की। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट सत्य प्रकाश गुप्त ने बताया कि पीड़िता ने अपने बयान में कथन किया है कि आरोपी उसको लेकर गुजरात गया था और साथ उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाया है। एडीजे व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात आरोपी अकबर अली उर्फ सुड्डू का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।

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