Court Denies Bail to Accused of Unnatural Offense Against Minor in Sant Kabir Nagar अप्राकृतिक दुष्कर्म के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त, Santkabir-nagar Hindi News - Hindustan
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अप्राकृतिक दुष्कर्म के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त

Santkabir-nagar News - संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में बालक के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने के आरोपी

Newswrap हिन्दुस्तान, संतकबीरनगरSat, 3 May 2025 11:53 AM
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अप्राकृतिक दुष्कर्म के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त

संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में बालक के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने निरस्त कर दिया। आरोपी इमरान पर वादी के 12 वर्षीय नाबालिग भतीजा समेत पांच अन्य अवयस्क बालकों के साथ चाकू के नोंक पर अप्राकृतिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है । मामला जिले के कोतवाली क्षेत्र के खलीलाबाद शहर के एक मोहल्ले का है। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट सत्य प्रकाश गुप्त उर्फ टीटू ने बताया कि प्रकरण में पीड़ित बालक के चाचा ने अभियोग पंजीकृत कराया है। आरोप है कि वह मूल रूप से महुली थानाक्षेत्र के एक गांव का रहने वाला है और वर्तमान समय में खलीलाबाद शहर में निवास कर रहा है।

उनका 12 वर्षीय अवयस्क भतीजा 13 फरवरी 2025 को दिन में लगभग तीन बजे खेल रहा था । आरोपी इमरान पुत्र जुनैद अली उर्फ बबलू भतीजे को बहला फुसलाकर मोटर साइकिल पर बैठाकर धमरजा के बंद पड़े भट्ठे पर ले गया और चाकू मारने की धमकी देकर अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। आरोपी ने पीड़ित समेत पांच अन्य अवयस्क बालकों के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। भतीजा गुमशुम रहने लगा। पूछने पर बताया कि आरोपी ने उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया है। आरोपी के घर शिकायत करने पर आरोपी के घर वालों ने जान से मारने की धमकी दी। आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र का विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट सत्य प्रकाश गुप्त उर्फ टीटू ने विरोध किया। उनका तर्क था कि पीड़ित ने कथन किया है कि बकरी के लिए पत्ता तोड़ने के बहाने ईंट भट्ठे पर ले जा करके अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात आरोपी इमरान का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।

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