गन्ना समिति के पूर्व चेयरमैन की गिरफ्तारी पर रोक
Basti News - बस्ती। सहकारी गन्ना समिति विक्रमजोत के पूर्व अध्यक्ष डॉ. अरविंद कुमार सिंह व समिति

बस्ती। सहकारी गन्ना समिति विक्रमजोत के पूर्व अध्यक्ष डॉ. अरविंद कुमार सिंह व समिति के डॉयरेक्टर कुलदीप सिंह की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने फौरी राहत देते हुए रोक लगा दी है। आरोपियों व गन्ना पर्यवेक्षक के बीच हुए विवाद के बाद गन्ना पर्यवेक्षक ने दोनों के खिलाफ दलित उत्पीड़न सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। दो सप्ताह में मामले में बयान हल्फी प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी। विक्रमजोत गन्ना समिति की बैठक पिछले वर्ष 20 नवंबर को हुई थी। समिति में कार्यरत गन्ना पर्यवेक्षक अर्जुन प्रसाद गौड़ भी उपस्थित थे।
गन्ना पर्यवेक्षक समिति के डायरेक्टर कुलदीप सिंह के फर्जी अभिलेखों के जरिए गन्ना सप्लाई का कोटा बनवाने के मामले में हुई शिकायत की जांच कर रहे थे। इसी बात को लेकर कुलदीप सिंह की गन्ना पर्यवेक्षक से कहासुनी हो गई। मामला हाथापाई तक पहुंच गया। पीड़ित पर्यवेक्षक ने इस मामले में थाने पर दी तहरीर में कुलदीप सिंह व बैठक में मौजूद रहे पूर्व चेयरमैन डॉ. अरविंद सिंह को आरोपी बनाया था। करीब पांच महीने तक चली जांच के बाद पुलिस ने चार अप्रैल को दोनों के विरुद्ध एससीएसटी एक्ट सहित अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया। मामले की जांच सीओ हर्रैया संजय सिंह कर रहे हैं। आरोपियों ने दर्ज केस को फर्जी बताते हुए उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट दाखिल कर दर्ज केस को रद्द किए जाने की अपील की थी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजीव गुप्ता और हरवीर सिंह की बेंच ने सुनवाई की। आरोपियों को फौरी राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिया है। मामले में विपक्षी को दो सप्ताह में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
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