न्यायालय के निर्देश के बावजूद दो माह बाद पुलिस ने दर्ज किया केस
Santkabir-nagar News - बखिरा, हिन्दुस्तान संवाद। थाना क्षेत्र के ग्राम हरदी में नौ माह पहले जमीनी विवाद में

बखिरा,संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान संवाद। थाना क्षेत्र के ग्राम हरदी में नौ माह पहले जमीनी विवाद में दो पक्षों में मारपीट हो गई थी। एक पक्ष का मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया था। जबकि दूसरे पक्ष का आरोप था कि माह भर थाने से लेकर उच्चाधिकारियों के दर पर न्याय के लिए भटकता रहा। जिसके बाद कोर्ट में न्याय के लिए ग़ुहार लगाया। न्यायालय के निर्देश के दो माह बाद पुलिस ने मंगलवार को 06 लोगों के विरुद्ध केस दर्ज किया है। न्यायालय में दिये गए प्रार्थना पत्र में हरदी निवासी पीड़ित महबूब अली ने कहा था कि बीते 21 सितम्बर 2024 को मकान बंटवारे तथा नल के पानी के विवाद को लेकर विपक्षी आजाद अली पुत्र निजामुद्दीन, नायदा खातून पत्नी जमसेद अहमद, सेतुन्निशा पत्नी आजाद अली, सैय्यदा खातून उर्फ रुबो व फाईका एमाम उर्फ सुब्बी पुत्रीगण आजाद अली व रासिदा खातून पत्नी खुर्शीद अहमद एक राय व गोलबंद होकर लाठी डण्डा लेकर उसके घर में घुस आए और मारने पीटने लगे।
शोर सुनकर बीचबचाव करने पहुंची उसकी बहन हसीना खातून व माता सहीबुन्निशा को भी मारपीट कर घायल कर दिया। गाली देते हुए घर में रखा सामान भी तोड़ फोड़ दिया। जिससे लगभग दस हजार का नुकसान हुआ। घटना में काफी चोटें आईं। नल से पानी पीने व घर में रहने से मना करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। पीड़ित का आरोप है कि घटना के बाद वह थाने पर गया लेकिन पुलिस ने उसका मुकदमा नहीं दर्ज किया। उलटे विपक्षियों के प्रभाव में आकर उसके तथा उसके परिजनों के विरुद्ध ही केस दर्ज कर दिया। जिसके बाद उसने एसपी को शिकायती पत्र भेजा लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अधिवक्ता जयप्रकाश पाठक ने बताया कि महबूब के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए मा. न्यायालय सिविल जज सीनियर डिविजन, एसीजेएम ने गत 16 अप्रैल को बखिरा पुलिस को केस दर्ज करके विवेचना करने का निर्देश दिया था। न्यायालय के निर्देश के लगभग दो माह बाद बखिरा पुलिस ने 06 नामजद आरोपियों के विरुद्ध केस दर्ज किया है।
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