छेड़छाड़ के मामले में चार साल की सजा
Shahjahnpur News - शाहजहांपुर में अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को चार साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। घटना 25 जून 2016 की है, जब एक 14 वर्षीय लड़की घर में अकेली थी और...

शाहजहांपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट शिवकुमार तृतीय ने नाबालिग बालिका के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ के एक मामले में दोषी को चार साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई। 30 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार मदनापुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक महिला ने थाना में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 25.06.2016 को उसकी 14 वर्षीया बेटी घर पर अकेली थी। इस दौरान गांव का ही एक लड़का उसकी पुत्री को अकेला जानकर घर में घुस गया। अश्लील हरकतें करने लगा। बेटी के विरोध करने पर उसे जबरदस्ती कमरे में घसीटकर ले गया।
बेटी के जोर से चिल्लाने पर वह धमकी देता हुआ भाग गया। उक्त घटना की रिपोर्ट थाने पर लिखने के बाद पुलिस ने विवेचना की तथा आरोप पत्र न्यायालय भेजा।
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