Shahjahanpur 4-Year Sentence for Minor s Molester in POCSO Court छेड़छाड़ के मामले में चार साल की सजा, Shahjahnpur Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUttar-pradesh NewsShahjahnpur NewsShahjahanpur 4-Year Sentence for Minor s Molester in POCSO Court

छेड़छाड़ के मामले में चार साल की सजा

Shahjahnpur News - शाहजहांपुर में अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को चार साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। घटना 25 जून 2016 की है, जब एक 14 वर्षीय लड़की घर में अकेली थी और...

Newswrap हिन्दुस्तान, शाहजहांपुरWed, 28 May 2025 12:11 AM
share Share
Follow Us on
छेड़छाड़ के मामले में चार साल की सजा

शाहजहांपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट शिवकुमार तृतीय ने नाबालिग बालिका के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ के एक मामले में दोषी को चार साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई। 30 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार मदनापुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक महिला ने थाना में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 25.06.2016 को उसकी 14 वर्षीया बेटी घर पर अकेली थी। इस दौरान गांव का ही एक लड़का उसकी पुत्री को अकेला जानकर घर में घुस गया। अश्लील हरकतें करने लगा। बेटी के विरोध करने पर उसे जबरदस्ती कमरे में घसीटकर ले गया।

बेटी के जोर से चिल्लाने पर वह धमकी देता हुआ भाग गया। उक्त घटना की रिपोर्ट थाने पर लिखने के बाद पुलिस ने विवेचना की तथा आरोप पत्र न्यायालय भेजा।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।