Court Sentences Man to Life Imprisonment for Murder and Evidence Tampering in Shravasti हत्या कर साक्ष्य छिपाने के मामले में दोषी को उम्रकैद, Shravasti Hindi News - Hindustan
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हत्या कर साक्ष्य छिपाने के मामले में दोषी को उम्रकैद

Shravasti News - श्रावस्ती में न्यायालय ने हत्या और साक्ष्य छिपाने के मामले में प्रधाने को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। उसे 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी दिया गया। यह मामला 9 अप्रैल 2022 को सुग्घर की हत्या...

Newswrap हिन्दुस्तान, श्रावस्तीMon, 2 June 2025 09:57 PM
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हत्या कर साक्ष्य छिपाने के मामले में दोषी को उम्रकैद

श्रावस्ती, संवाददाता। हत्या कर साक्ष्य छिपाने के मामले में न्यायालय ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया। आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा दी। साथ ही 60 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी केपी सिंह ने बताया कि सोनवा क्षेत्र के चौगोई गांव निवासी राम जियावन ने अपनी बेटी सुग्घर की शादी गिलौला क्षेत्र के मौहारी निवासी प्रधाने उर्फ दयाराम पुत्र झलूसे के साथ किया था। नौ अप्रैल 2022 की रात प्रधाने व अड्डे उर्फ कमलेश ने सुग्घर को मारा पीटा। इससे उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में रामजियावन की तहरीर पर सोनवा थाने में अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया।

विवेचना के बाद प्रधाने व अड्डे के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। इसका विचारण न्यायालय में चल रहा था। सोमवार को सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश धर दूबे ने मामले के दोषी प्रधाने को दोषी ठहराते उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 60 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं अड्डे को दोषमुक्त कर दिया गया।

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