Court Orders Case Against Four for Tribal Land Fraud in Sonbhadra दुद्धी उपनिबंधक सहित चार पर केस दर्ज करने का आदेश, Sonbhadra Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUttar-pradesh NewsSonbhadra NewsCourt Orders Case Against Four for Tribal Land Fraud in Sonbhadra

दुद्धी उपनिबंधक सहित चार पर केस दर्ज करने का आदेश

Sonbhadra News - सोनभद्र में विशेष न्यायाधीश एससी, एसटी ने जनजाति की जमीन के बैनामे में धोखाधड़ी के मामले में चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। अयोध्या सिंह खरवार ने आरोप लगाया कि ज्वाहरलाल ने जमीन...

Newswrap हिन्दुस्तान, सोनभद्रSat, 3 May 2025 04:42 PM
share Share
Follow Us on
दुद्धी उपनिबंधक सहित चार पर केस दर्ज करने का आदेश

सोनभद्र, विधि संवाददाता। जनजाति की जमीन पिछड़ी को बैनामा करने के मामले में उप निबंधक सहित चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश विशेष न्यायाधीश एससी, एसटी आबिद शमीम की अदालत ने दिया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी को मामले की विवेचना करने का आदेश दिया है। अधिवक्ता विकाश शाक्य के मुताबिक अयोध्या सिंह खरवार ने विशेष न्यायाधीश एससी, एसटी की अदालत मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि दो लाख की आवश्यकता होने पर ज्वाहरलाल से मांगा। ज्वाहरलाल ने दुद्धी तहसील में चलकर जमीन बंधक की लिखा पढ़ी करने के बाद पैसा देने की बात कही। दिनांक 18.03.2025 को ज्वाहरलाल अपनी पत्नी उर्मिला देवी और एक अन्य साथी जंग बहादुर सिंह को साथ लेकर दुद्धी तहसील आए।

स्टांप पर लिखा पढ़ी करके हस्ताक्षर कर लिए 2 लाख बैंक खाते में डाल देने की बात करते हुए दुद्धी उपनिबंधक कार्यालय में उपस्थित कराये। उप निबंधक पुष्पराज श्रीवास्तव ने अयोध्या से जाति भी पूछा खरवार जाति की जानकारी रखते हुए अयोध्या की जमीन का बैनामा पंजीकृत कर दिया! अयोध्या खरवार को इस घटना की जानकारी तब हुई जब 27.03.2025 को कब्जा लेने आबादी जमीन पर चढ़ आए। अयोध्या के खाते में पैसा भी नहीं आया और जमीन का बैनामा हो गया। इसकी सूचना पुलिस को दिए जाने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं होने पर अदालत की शरण ली। विशेष न्यायाधीश एससी, एसटी आबिद शमीम की अदालत ने अधिवक्ता विकास शाक्य के कानूनी पक्षों को सुनने के पश्चात पुरे मामले पर आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर पुलिस क्षेत्राधिकार को विवेचना करने का आदेश दिया है।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।