उच्चस्तरीय समिति करें विवाद का निस्तारण
Sonbhadra News - अनपरा नगर पंचायत में संपत्ति कर लगाने के मामले में पेंच फंस गया है। सचिव अंकुश कुमार दुबे की आपत्ति पर अधिशासी अधिकारी ने प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर उच्चस्तरीय समिति गठित करने की मांग की है। समिति से...

अनपरा,संवाददाता। उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग-9 की अधिसूचना संख्या:-912/नौ-9-24-85ज/05 टी.सी. 1द्वारा जारी उत्तर प्रदेश नगर पालिका (भवन या भूमि या दोनो के वार्षिक मूल्य पर कर) नियमावली-2024 के अन्तर्गत नगर पंचायत अनपरा द्वारा आवासीय भवनो या भुखण्डो पर सम्पत्ति कर लगाने के मामले में पेंच फंस गया है। अंकुश कुमार दुबे, सचिव(एनएसयुआई पूर्वी उत्तर प्रदेश) की 29 दिसम्बर, 2024 द्वारा दर्ज आपत्ति को संज्ञान में लेते हुए अधिशासी अधिकारी अनपरा नगर पंचायत ने प्रमुख सचिव को पत्र लिख भारत सरकार के कोयला मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय समेत उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व विभाग, नगर विकास विभाग, वन विभाग व अन्य सम्बन्धित उच्चाधिकारियो की सदस्यता वाली एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर समिति से आवश्यक सुझाव दिये जाने व वस्तु स्थिति स्पष्ट किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की मांग की है। कहना है कि प्रस्तुत आपत्ति का सम्यक व तथ्यानुसार निस्तारण होने से भविष्य में सम्पत्ति कर वसूलने में नगर पंचायत को किसी प्रकार की बाधा का सामना नही करना पड़ेगा। पत्र में अधिशासी अधिकारी का कहना है कि एनसीएल की ककरी , विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की अनपरा परियोजना, रिहन्द जलाशय, रेलवे विभाग,वन विभाग आदि परियोजनाओ हेतु किये गये भूमि अधिग्रहण में अधिग्रहित भूमि को पृथक किये जाने हेतु प्रेषित प्रस्तावो कार्यवाहियो के आधार पर निवासरत हजारो की आबादी तथा इसके अतिरिक्त इन्ही विभागो परियोजनाओ की अन्य भूमियो पर 4-5 दशक पूर्व से निवासरत हजारो की आबादी रहती है जिन्हे उनके मकानो के सापेक्ष बिजली कनेक्शन, पाईप लाईन कनेक्शन आदि भी दिये गये है, के मध्य कई हजारों एकड भूमि के स्वामित्वस्वत्व को लेकर विवाद है।
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